Is your lovely dog registered
म्यूनिसिपल एक्ट के तहत जरूरी है registration
बॉम्बे प्रोविंसियल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1949 और डोमेस्टिक एनिमल एक्ट के अकार्डिंग डॉग का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। इसके बावजूद भी जेएनएसी के द्वारा डॉग्स का रजिस्ट्रेशन पेपर नहीं बनाया जाता है। सिटी के बिष्टुपुर स्थित डॉगी ओए कैनल के कंसल्टेंट चरनजीत ने बताया कि फिलहाल सिटी में डॉग का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। जबकि अगर दूसरी बड़ी सिटीज की बात की जाए तो म्यूनिसिपल कमिटी के द्वारा डॉग रजिस्ट्रेशन किया जाता है और तो और डॉग रजिस्ट्रेशन को लेकर काफी चेकिंग भी होती है।
नहीं होता dogs का registration
अगर आप अपने डॉगी को किसी दूसरी सिटी में ले जाना चाहते हैं तो आपके डॉगी के रजिस्ट्रेशन के पेपर्स हाने बहुत जरूरी हैं। पर सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि सिटी की म्यूनिसिपल कमिटी जेएनएसी के द्वारा ना तो डॉग्स का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और न ही इसे लेकर कभी कोई चेकिंग की जाती है।
चरनजीत, कंसल्टेंट, डॉगी ओए कैनल, बिष्टुपुरReport by: jamshedpur@inext.co.in