टाटा स्टील के कर्मचारी 31 से पहले फाइल करें आयकर रिटर्न
JAMSHEDPUR: टाटा स्टील के वैसे कर्मचारी जिनका वेतन सालाना पांच लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें 31 जुलाई से पहले अनिवार्य रूप से अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना है। कंपनी प्रबंधन ने कर्मचारियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाया है। जहां कोई भी कर्मचारी 220 रुपये (जीएसटी सहित) देकर विशेषज्ञों से रिटर्न भरने में मदद ले सकते हैं। मंगलवार को कंपनी प्रबंधन ने इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है।
आयकर के नियमों के तहत आयकर रिटर्न भरने वाले कर्मचारियों को अपना सक्रिय ई-मेल और मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी। वहीं, अगर किसी कर्मचारी ने पूर्व में रिटर्न दाखिल किया हो और अपना आइडी व पासवर्ड भुल चुके हैं तो विशेषज्ञ इसमें भी उनकी मदद करेंगे। कंपनी के वैसे कर्मचारी जिनका सालाना आय 50 लाख रुपये तक है उन्हें अनुच्छेद 2 भरना होगा। वहीं, जिनकी आय 50 लाख रुपये से अधिक है उन्हें आयकर के अनुच्छेद 2 सहित अपनी परिसंपत्ति सहित लोन सहित अन्य का पूर्ण विवरण देना होगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 234 एफ के तहत अगर कर्मचारी 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल करते हैं तो उन्हें 5000 रुपये और 31 दिसंबर तक करते हैं तो 10 हजार रुपये पेनाल्टी देना होगा।