हाई कोर्ट ने माना, जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में हुई वित्तीय अनियमितता
रांची: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ। रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में वित्तीय अनियमितता की गई है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि बेहतर होगा कि इस मामले में स्टेट बार काउंसिल की ओर से ठोस कार्रवाई की जाए। अदालत ने स्टेट बार काउंसिल से पूछा कि दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। इस पर अपर महाधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत से समय की मांग की।
ऑडिट रिपोर्ट दाखिलशुक्रवार को सुनवाई के दौरान जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन की ऑडिट रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत में दाखिल की गई। रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता का मामला दिख रहा है, लेकिन इसमें निजी फायदा उठाने की बात नजर नहीं आ रही है। इसके बाद अदालत ने स्टेट बार काउंसिल के अधिवक्ता से पूछा कि जब विशेष ऑडिट में अनियमितता की बात सामने आई है, तो आपकी ओर से दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। उनकी ओर से जवाब नहीं दिए जाने पर अदालत ने कहा कि आप लोग आपस में यह मामला सुलझा लें तो अच्छा है। कोर्ट को एक्शन लेने पर मजबूर न करें। इसके बाद प्रार्थी की ओर से रिसीवर की रिपोर्ट दिखाई गई। उक्त रिपोर्ट देखने के बाद अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी जिला बार एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष ने एसोसिएशन के खाते का दायित्व नहीं सौंपा। अदालत ने कहा कि कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। इसके बाद अदालत ने छह मार्च तक स्टेट बार काउंसिल को इस मामले में हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी है।
चुनाव पर रोक नहीं खंडपीठ ने कहा कि एसोसिएशन के हाल में होने वाले चुनाव पर रोक नहीं है, चुनाव नियत समय पर होगा। अंजलि जैन व अन्य चाटर्ड एकाउंटेट द्वारा जिला बार एसोसिएशन जमशेदपुर की विशेष ऑडिट कोर्ट में दाखिल की गई है। बता दें कि याचिका जमशेदपुर के अधिवक्ता राजेश जायसवाल की ओर से दाखिल की गई है।