डायन के नाम पर 4 की हत्या के आरोपी को उम्रकैद
सरायकेला: पीडीजे शिव शरण दुबे की अदालत ने डायन के नाम पर मां, दो बेटा व बेटी चार लोगों की हत्या करने के आरोपी राय सिंह मुंडा व श्याम लाल मुंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कुचाई थाना के कांड संख्या 27/15 में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार ससोकारा गांव में 31 अक्टूबर की रात्रि लगभग साढे 10 बजे गांव के ही राय सिंह मुंडा व श्याम लाल मुंडा पीड़तिा सोनिया मुंडारिन के घर पर आए.इसके बाद दोनो आरोपी ने सोनिया मुंड़ारिन को कहने लगे कि तुम डायन हो। इसके बाद आरोपी श्याम लाल मुंडा ने कहा कि तुम डायन व जादू टोना करके मेरा एक वर्ष के लड़के को मार दिये हो। डायन की बात व डायन का आरोप का का विरोध करने पर दोनो आरोपी ने सोनिया मुंडारिन,उसकी बेटा घासिया मुंडा व हागोल मुंडा व बेटी शुरु कुमारी की फरसा से वार कर हत्या कर दी। जबकि घटना का चश्मदीद सोनिया का एक पुत्र राम मुंडा किसी तरह भाग कर अपना जान बचायी। आरोपियों ने सोनिया मुंडारिन का सर को काटकर धड़ से अलग कर नृशंस रुप से हत्या कर दिया था.दोनो आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फरसा को पुलिस ने बरामद किया था जिसकी जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला रांची में करायी गयी थी। पुत्र राम मुंडा ने न्यायालय में बताया कि उनके आंखो के सामने दोनो आरोपी ने डायन का आरोप लगाकर उनकी मां,दो भाई व बहन की हत्या कर दी। आरोपियों मामले पर अभियोजन पक्ष द्वारा 11 गवाहो की गवाही की गयी। जिसके बाद प्रधान जिला व सत्र न्यायालय की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोनो आरोपियों को भादवि की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी।