Jahangirpuri Violence : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम एनडीएमसी द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण के अभियान पर रोक लगा दी। साथ ही इस फैसले को अगले आदेश तक के लिए रोक दिया है।


नई दिल्ली (आईएएनएस)। बुधवार को जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू किया गया था। जिसपर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण अभियान पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में एनडीएमसी मेयर को सूचित किए जाने के बाद अधिकारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण के बारे में गंभीरता से विचार किया जाएगा। साथ ही बताया कि पीठ ने कहा कि वह इस मामले को बाद में उठाएगी।मुस्लिम समुदाय को अतिक्रमण से जोड़ना नहीं है सही
सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में किए गए अतिक्रमण अभियान के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दो सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया है। जहांगीरपुरी अतिक्रमण अभियान के खिलाफ मामले में जमीयत उलमा-ए-हिंद का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि एनडीएमसी के मेयर ने मीडिया को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। लेकिन सुबह 11 बजे से ही अतिक्रमण अभियान चला दिया गया। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पूरे देश में अतिक्रमण को नहीं रोक सकता है, जब एक वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि अदालत को अगले आदेश तक अतिक्रमण पर रोक लगानी चाहिए। जमीयत उलमा-ए-हिंद का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि अतिक्रमण पूरे भारत में एक गंभीर समस्या है लेकिन मुस्लिम समुदाय को अतिक्रमण से जोड़ना सही नहीं है।19 जनवरी से हुआ था अभियान शुरू कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि इस तरह की घटनाएं दूसरे राज्यों में भी हो रही हैं और जब जुलूस निकाले जाते हैं और मारपीट होती है तब एक ही समुदाय के घरों में बुलडोजर चलाया जाता है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जहांगीरपुरी में फुटपाथ पर से अतिक्रमण हटाने का अभियान 19 जनवरी से शुरू हुआ था, फरवरी, मार्च में किया गया था और 19 अप्रैल को अभियान की पांचवीं तारीख थी। मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद, शीर्ष अदालत ने कहा कि वह याचिकाकर्ताओं से नोटिस पर हलफनामा चाहता है और अगले आदेश तक यथास्थिति जारी रहेगी।

Posted By: Kanpur Desk