इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस के अधिकार में क्या है?
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले के अनुसार इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने भारत सरकार के अनुरोध पर क़दम उठाए हैं। लेकिन आख़िर ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय काम कैसे करता है और इसके अधिकार क्या हैं।
क्या है अंतरराष्ट्रीय न्यायालयइंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में हॉलैंड के शहर हेग में हुई थी और अगले साल इसने काम करना शुरू कर दिया।- दूसरा कारण कुलभूषण जाधव से जुड़े क़ानूनी दस्तावेज़ की कॉपी देने से पाकिस्तान सरकार का इंकार करना है
- तीसरे कारण है जाधव की माँ की अपील पर पाकिस्तान की ख़ामोशी- चौथा कारण रहा कुलभूषण जाधव के परिवार वालों को वीज़ा देने से पाकिस्तान का इंकार करनाउधर पाकिस्तानी सरकार ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की तरफ से पाकिस्तानी अदालत को कोई आदेश नहीं मिला है।
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के सलाहकार सरताज अज़ीज़ ने बीबीसी से कहा है कि सरकार अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार- क्षेत्र का पता लगाने की कोशिश कर रही है।भारतीय मीडिया के मुताबिक हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इस मामले में पाकिस्तान से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कुलभूषण जाधव को सभी विकल्पों पर विचार करने से पहले फांसी न दी जाए। मगर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इस खबर की पुष्टि करने से इंकार कर दिया है।