Income Tax Slab 2020 : इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव, पांच से 7.5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स आधा
इनकम टैक्स स्लैब की टैक्स फ्री दरेंनई दरों के मुताबिक, पहले की तरह 2.5 लाख रुपये की आय टैक्स फ्री रहेगी। वहीं 2.5 से 5 लाख रुपये तक की आय पर पहले की तरह 5 फीसदी ही टैक्स देना होगा लेकिन कर छूट और अन्य रियायतों को मिला दिया जाए तो इनकम की यह स्लैब भी टैक्स फ्री हो जाएगी।आधी हो गईं टैक्स की दरें5 से 7.5 लाख रुपये तक की आय पर तुलनात्मक रूप से अब आधा टैक्स ही देना होगा। इनकम टैक्स की इस स्लैब पर अब 10 फीसदी टैक्स लगेगा। पहले इनकम टैक्स की इस स्लैब पर 20 प्रतिशत टैक्स लगता था।थोड़ी रियायत बड़ी राहत7.5 लाख से 10 लाख रुपये तक अब 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इस स्लैब पर पहले 20 प्रतिशत की दर से टैक्स देना होता था।10 प्रतिशत छूट का फायदा
10 से 12.5 लाख रुपये की आय पर अब पहले की तुलना में 10 फीसदी कम सिर्फ 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा। पहले इस स्लैब में 30 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था।5 प्रतिशत की राहत12.5 से 15 लाख रुपये तक आय पर अब 25 प्रतिशत टैक्स देना होगा। पहले इतनी आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था। सबसे ज्यादा 30 प्रतिशत टैक्स
15 लाख रुपये ऊपर की आय पर पहले की तरह 30 प्रतिशत टैक्स देते रहना होगा।टैक्स छूट या कटौती का लाभ लेने वालों के लिए नहीं है नई दरेंनई दरों के तहत टैक्स देने का विकल्प चुनने वालों को धारा 80सी, 80डी, एलटीसी, आवास किराया भत्ता, मनोरंजन भत्ता, पेशेवर कर और ब्याज पर मिलने वाली छूट या कटौती का लाभ नहीं मिल सकेगा। नई टैक्स दरों के तहत आयकर रिटर्न फाइल करने वाले खुद के आवास या खाली संपत्ति पर भी छूट का दावा नहीं कर सकेंगे।