ड्राइविंग लाइसेंस हो जाए एक्सपायर, तो क्या करें?
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाए
देश भर के किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल तक के लिए बनाए जाते हैं। अगर लाइसेंस बनवाते समय आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है तो डीएल की वैलिडिटी 20 साल से कम भी हो सकती है। कारण ये है कि डीएल रखने वाले किसी भी व्यक्ित की उम्र 50 साल होते ही उसे दोबारा से फिटनेस सर्टीफिकेट देकर अपना डीएल रिन्यू कराना होता है। मतलब ये है कि 50 साल उम्र होते ही आपका डीएल एक्सपायर हो जाता है।
कैसे बनवाएं नया ड्राइविंग लाइसेंस? जानें ये आसान स्टेप्स
प्रोसेस और फीस
याद रखिए कि अपना डीएल एक्सपायर होते ही RTO ऑफिस से संपर्क करें। डीएल एक्सपायर हुए अगर 6 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है तो आपको नए डीएल की बेसिक फीस के अलावा पैनल्टी भी भरनी पड़ेगी। एक्सपायर डीएल के बदले नया डीएल बनवाने की प्रकिया ठीक नया लाइसेंस बनवाने जैसी ही है। बस अंतर इतना है कि अबकी बार आपको ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। हां अगर आपकी उम्र 50 से ज्यादा हो गई है, तो आपको बाकी कागजात के साथ अथॉरिटी द्वारा मान्य एक वैलिड मेडिकल सर्टीफिकेट भी लगाना होगा।
एक्सपायर डीएल के बदले आपको नया डीएल पाने के लिए नीचे लिखे डॉक्यूमेंट्स RTO ऑफिस में जमा करने होंगे।
1- ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस (एक्सपायर्ड कॉपी)
2- डीएल रिन्यू कराने का कार्यलय फॉर्म (भरा हुआ)
3- वैलिड आईडी और एड्रेस प्रूफ की फोटोकॉपी
4- 2 या 4 पासपोर्ट साइज फोटो
5- खुद का पता लिखा खाली रजिस्टर्ड लिफाफा
6- फिटनेस का सेल्फ डिक्लेरशन फॉर्म। अगर आपकी उम्र 50 साल के पार है तो वैलिड मेडिकल सर्टीफिकेट।
प्रोसेस पूरा होने के एक हफ्ते के भीतर आपका नया ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पर पहुंच जाएगा।
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