आपके पैन में लिखा नाम आधार से मिसमैच है और वह आधार से लिंक नहीं हो पा रहा है तो ये तरीके आजमाइए। सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए इस महीने नई डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 से बढ़ा कर 31 मार्च 2018 तय कर दी है। इस तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाने पर आपको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है।


आधार और पैन की हर चीज मिसमैच होयदि आपके पैन और आधार की तकरीबन हर डिटेल मिसमैच है तो उसे वैध दस्तावेज का प्रूफ देकर बदलवा लीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो भविष्य में आपको और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप आधार में बदलाव चाहते हैं तो दस्तावेज लेकर आपको आधार केंद्र जाना होगा। आप चाहें तो ऑनलाइन पते में बदलाव वाले कॉलम में नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन बाकी किसी बदलाव के लिए आपको आधार केंद्र जाना होगा। पैन में बदलाव कराना चाहते हैं तो आप जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।घर बैठे बनवाएं PAN, जानें 7 आसान स्टेप्स2- अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए आप ऑनलाइन तरीका भी अपना सकते हैं।
स्टेप 1 : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर क्लिक करें incometaxindiaefiling.gov.in साइट खुलने पर बाएं ऊपर की ओर लाल रंग से Link Aadhaar लिखा होगा। उस पर क्लिक करें।अब डीएल भी होगा आधार से लिंक


स्टेप 3 : लिंक बटन पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा और एक नया विंडो खुलेगा। इस विंडो में आप ओटीपी डालकर क्लिक कर दें। आपका आधार पैन से लिंक हो जाएगा।आप पैन कार्ड पर फ्राड की पैनी नजर

Posted By: Satyendra Kumar Singh