सरकार के आदेश के मुताबिक शनिवार यानी कि एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरने के लिए दोनों नंबरों को लिंक करना जरूरी होगा। अब हम आपको बताते हैं कि आधार नंबर को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें।


31 अगस्त है आखिरी तारीखआधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख नजदीक है। अगर आपने अभी तक अपने दोनों कार्ड लिंक नहीं किए हैं तो जल्दी कीजिए। 31 अगस्त आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख है। इनकम टैक्स फाइल करने के लिए अब पैन कार्ड के साथ आधार नंबर जोड़ना अनिवार्य हो गया है।ऐसे करें आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करेंस्टेप 1 सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यहां दिए गए लिंक आधार लिंक पर क्लिक करें। एक नई विंडो खुल जाएगी।स्टेप 3सभी जानकारी भरने और कैप्चा कोड डालने के बाद लिंक आधार पर क्लिक करें। यूआईडीएआई से सत्यापन करने के बाद आपके लिंक की पुष्टि कर दी जाएगी।
अगर आप को पैन कार्ड आधार नंबर पर पहले से ही लिंक है तो इसकी जानकारी भी स्क्रीन पर आप को नजर आएगी।Business News inextlive from Business News Desk

Posted By: Prabha Punj Mishra