इनकम टैक्स ज्यादा कटने पर ऐसे ले सकते है रिफंड
इस समय हर कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में व्यस्त है। कई लोग जहां टैक्स कन्सल्टेंट की मदद ले रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं, जो ऑनलाइन प्रोसेस से खुद ही रिटर्न भरना पसंद करते हैं। खुद रिटर्न दाखिल करते समय चूक होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। ऐसे में इसमें सावधानी रखनी चाहिए। वैसे कई बार गलती से कंपनियां भी ज्यादा टैक्स काट लेती हैं या उस समय आप उनको अपने निवेश की जानकारी नहीं दे पाते और टैक्स ज्यादा दे बैठते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो घबराइए मत। आप अपनी इस गलती को सुधार सकते हैं।
ऐसा करना होगा आपको
जरूरत से ज्यादा इनकम टैक्स कटने से आशय यह है कि आपकी जितनी लायबिलिटी बनती थी, उससे अधिक टैक्स कट गया है। आप इसे रिफंड के रूप में वापस पा सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग आपको ज्यादा कटे हुए टैक्स को वापस लेने का विकल्प देता है। आप ऐसा आईटीआर फाइल करते समय कर सकते हैं। इसके लिए समयसीमा 31 जुलाई है।
अतिरिक्त टैक्स का पता लगाना
ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करते समय कैलकुलेट टैक्स बटन पर क्लिक करें। आपके ऐसा करते ही सिस्टम उपलब्ध करवाए गए डेटा के आधार पर टैक्स की गणना करेगा और परिणाम आपके सामने रख देगा। इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि रिफंड की देय तिथि कब है।
रिफंड के लिए अप्लाई करना
सिस्टम की ओर से दिखाई गई शीट पर आपकी टैक्स देनदारी और रिफंड का स्टेटस दिखेगा। यदि आपको रिफंड मिलना है, तो वह रिफंड वाले कॉलम में दिखेगा। आप रिफंड के लिए अप्लाई करें और टैक्स रिटर्न ई-फाइल करें और वेरिफाई कर लें। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग आपके दावों के वेरिफिकेशन और रिटर्न हेतु प्रक्रिया शुरू कर देगा। इसी के तहत सेक्शन 143(1) के मुताबिक आपको इस बाबत प्रोसेसिंग की जानकारी दे दी जाएगी।अगस्त में एटीएम से निकलने लगेंगे 200 रुपये के नोट, छपाई हुई शुरु
इनमें से एक होगा फैसला-यदि आपका टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स डिपार्टमेंट का कैलकुलेशन एक जैसा है, तो आपको और टैक्स नहीं जमा करना होगा।-यदि आपका टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स डिपार्टमेंट का कैलकुलेशन मेल नहीं खाता, तो आपको अतिरिक्त टैक्स देना होगा। ऐसे में आयकर विभाग आपसे टैक्स डिमांड करेगा। ऐसे में आपके रिफंड का दावा खारिज भी हो सकता है।
-आपका टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स डिपार्टमेंट का कैलकुलेशन समान होने पर आपका रिफंड का क्लेम स्वीकार हो जाएगा। फिर यह उचित प्रक्रिया के बाद आपके खाते में आ जाएगा।
-इस संबंध में ऑनलाइन फाइलिंग वालों को ईमेल के जरिए सूचना दे दी जाती है। साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी प्रोसिसिंग से संबंधित इस बाबत एसएमएस भेज दिया जाता है।Business News inextlive from Business News Desk