आप टू व्‍हीलर चलाते हों अथवा कार ट्रक या ट्रैक्‍टर सभी के लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस रखना जरूरी होता है। इंडिया के मोटर व्‍हीकल एक्ट 1988 की धारा 3 1 के अनुसार सड़कों पर कोई भी मोटर व्‍हीकल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस DL का होना जरूरी है। सिर्फ गाड़ी चलाने के दौरान ही डीएल इम्‍पॉर्टेंट नहीं है बल्‍िक तमाम सरकारी और गैर सरकारी काम काज में एक वैलिड एड्रेस और आईडी प्रूफ के तौर पर भी डीएल पूरे देश में काम आता है। अगर आपका डीएल खो जाए या एक्‍सपायर हो जाए तो आपको क्‍या करना होगा? यहां जानें फटाफट।

डीएल खो जाए तो क्या करें
अगर आपका डीएल किसी भी कारण से खो जाए, तो वाहन चलाने के लिए आपको तुरंत डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होगी। इसके लिए आपके पास अपने डीएल की फोटोकॉपी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा इस मामले को लेकर सलाह दी जाती है कि जब भी आप नया डीएल बनवाएं तो उसकी एक फोटोकॉपी, डिजिटल स्कैन कॉपी कराके फ्यूचर के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें। फोटोकॉपी नहीं रखें तो कम से कम अपना लाइसेंस नंबर, इश्यू किए जाने की डेट और उसकी एक्सपायरी डेट जरूर नोट कर लेनी चाहिए। ये डीटेल्स न होने पर डुप्लीकेट डीएल बनवाने में आपको काफी पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। कभी कभी तो रनिंग डीएल की डीटेल्स न होने पर लोगों को फिर से नया डीएल ही बनवाना पड़ेगा। अगर ये नौबत आ जाए तो इसे पढ़ें -
कैसे बनवाएं नया ड्राइविंग लाइसेंस? जानें ये आसान स्टेप्स


डीएल की डुप्लीकेट कॉपी लेने के लिए आपको ये डाक्यूमेंट RTO ऑफिस में जमा करने होंगे -

1- डुप्लीकेट डीएल पाने के लिए अधिकारी के नाम सादे कागज पर एक लिखित एप्लीकेशन या फॉर्म भरके देना होगा
2- डीएल खो जाने की पुलिस रिपोर्ट की FIR या NCR कॉपी
3- वैलिड आईडी और एड्रेस प्रूफ की फोटोकॉपी
4- एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में फिजिकल फिटनेस का सुबूत
5- खुद का पता लिखा खाली रजिस्टर्ड लिफाफा

National News inextlive from India News Desk

 

Posted By: Chandramohan Mishra