जानें GST के बाद ATM से ट्रांजैक्शन करना और लोन की ईएमआई पर क्या होगा असर
एलर्ट मैसेज भेजना शुरू
जीएसटी यानी कि गुड्स सर्विस टैक्स लागू होने के बाद से सभी बैंकिंग सर्विसेज महंगी हो गई हैं। अब पहले से ज्यादा करीब 3% ज्यादा टैक्स देना होगा। बैंक एकाउंट मेनटेन करने, चेक बुक लेने, एटीएम से पैसे निकालने और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने और लोन की ईएमआई आदि पर सर्विस टैक्स 15% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। जीएसटी लागू होने से पहले ही कई बैंकों ने ग्राहकों को एलर्ट मैसेज भेजना शुरू कर दिया था।
एटीएम ट्रांजैक्शन भी मंहगा
इस जीएसटी की वजह से अब एटीएम ट्रांजैक्शन भी मंहगा हो गया है। अभी तक करीब 3 से 5 बार एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन की फैसेलिटी मिलती थी। इससे ज्यादा बार पर पैसे निकालने पर हर 10 से 20 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन देने होते होते थे। इसके अलावा उस पर 15% सर्विस टैक्स भी देना होता था लेकिन अब यह बढ़ गया है। अब 18% जीएसटी लग गया है। वहीं अब बैंक एकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेन्टेन न करने पर भी अब ज्यादा टैक्स देना होगा।
भरनी होगी ज्यादा ईएमआई
हालांकि अभी होम लोन पर जीएसटी लागू नहीं हो रही है। इसमें सभी बैंक अपने-अपने हिसाब से ब्याज लेंगे, लेकिन हां इस दौरान सर्विसेज कम्पोनेंट पर ध्यान देना होगा। अगर लोन सैंक्शन करते वक्त सर्विसेज का कोई कम्पोनेंट है तो वह महंगा होगा। इन सर्विसेज पर टैक्स रेट 15% से बढ़कर 18% लागू हो जाएगा। इतना ही नहीं व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन या दूसरे लोन हैं तो उन पर अब ज्यादा ईएमआई भरनी पड़ेगी।
बीमा कंपनियों ने दी जानकारी
वहीं इसके अलावा कई बीमा कंपनियों ने भी टैक्स परिवर्तन के बारे में अपने ग्राहकों को सूचित कर दिया है। निजी जीवन बीमा कंपनी बिरला सन लाइफ ने अपने ग्राहकों को एक ईमेल के जरिए जानकारी दी है कि जीएसटी बिल के लागू होने के कारण, सेवा कर अपने प्रीमियम पर जीएसटी से बदल दिए जाएंगे। आपका बीमा प्रीमियम अनुसूची के अनुसार संशोधन किया जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मैक्स ने भी ग्राहकों को कर परिवर्तन की जानकारी दे दी है।
तस्वीरों में जानें GST के बाद कितना महंगा कितना सस्ता हुआ सामान