अक्‍सर लोग किसी भी बिल पर ज्‍यादा आए एक-दो रुपयों को नजरंदाज कर देते हैं। कस्‍टमर्स को लगता है कि अरे इससे क्‍या फर्क पड़ता है लेकिन बेंगलुरु में इससे जुड़ा एक बड़ा ही रोचक मामला सामने आया है। यहां पर एक रुपया ज्‍यादा लेने के लिए होटल के खिलाफ केस ठोका गया। इतना ही नहीं इसके एवज में होटल हो को 11 सौ गुना हर्जाना भी भरना पड़ा।


धांधली पर गुस्सा
आप ऊपर लिखी लाइनें पढ़कर हो सकता है सोच रहे हों कि भला कैसे ऐसा हो सकता है। इतना ही नहीं आप यह भी सोच रहे होंगे कि न जानें आपने अब तक कितनी बार बिल में अतिरिक्त पैसे दिए होंगे। कोई बात नहीं अब ये मामला पढ़कर हो सकता आप भी जागरुक हो जाएं। बेंगलुरु के वकील टी नरसिंम्हा मूर्ति की तरह किसी भी चीज का बिल लेने पर उसे अच्छे से चेक करें। हुआ यूं कि कुछ साल पहले बेंगलुरु के वकील टी नरसिंम्हा मूर्ति शहर के वासुदेव अडिगा के फास्ट फूड होटल में गए थे। यहां पर इन्होंने 24 रुपये की इडली का ऑर्डर दिया। इसके बाद होटल ने इनसे बिल 25 रुपये का भरवाया। इस पर वकील टी नरसिंम्हा मूर्ति को होटल की धांधली पर काफी गुस्सा आया। उनका कहना था कि ऐसे तो होटल हर एक कस्टमर्स से ऐसे ही न जानें कितना एक्स्ट्रा बिल वसूलता है। यह बात पूरी तरह से गलत है। अदालत का दरवाजा


इसके बाद वकील ने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया। यहां पर उन्होंने इससे जुड़े आकंड़े भी पेश किए। हालांकि इस दौरान होटल प्रबंधन का कहना था कि बिल में एक्स्ट्रा एक रुपया मिड डे स्कीम चलाने वाले एनजीओ को दिया जाता है। इस पर वकील ने कहा कि इस बात का जिक्र फिर मेनू कार्ड में क्यों नहीं किया गया। कस्टमर्स को क्यों नही बताया जाता है। इस पर 2014 में उपभोक्ता अदालत ने होटल को आदेश दिया कि ग्राहक को जुर्माने के तौर पर 100 रुपये का भुगतान करें। इसके अलावा उसे मुकदमे के लिए 1000 रुपये भी अदा करे। जिसके बाद होटल ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि अब फाइनली हाईकोर्ट ने भी उपभोक्ता अदालत के फैसले को मानते हुए होटल प्रबंधन की अर्जी खारिज कर दी।

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Posted By: Shweta Mishra