ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हैं और पैसा वापस चाहिए तो जानें RBI के नए नियम
तीन दिन के अंदर करें सूचितआरबीआई की नई गाइडलाइन आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। बैंक खाते में ऑनलाइन फ्रॉड के दौरान नुक़सान होने पर अब खामियाजा ग्राहक नहीं बल्कि बैंक उठाएगा। इसके लिए ऑनलाइन फ्रॉड के तीन दिन के भीतर बैंक से शिकायत करनी होगी। यानी कि एक बार आप तय समय के अंदर बैंक को सूचित कर देते हैं, तो फ्रॉड का सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा।
नए नियमों के अनुसार, जिस दिन आप शिकायत रजिस्टर्ड करवाएंगे। उसके 10 दिन के भीतर अंदर वह रकम आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी लेकिन अगर कस्टमर थर्ड पार्टी फ्रॉड की जानकारी देने में 3 दिन से ज़्यादा का वक्त लेता है तो उसे 25,000 रुपये तक का नुकसान खुद उठाना पड़ेगा। आरबीआई ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि इंटरनेट बैंकिंग वाले कस्टमर्स के अकाउंट और कार्ड से अनअथॉराइज्ड ट्रांजैक्शन से होने वाले अपराधों को रोका जा सके। पिछले कुछ समय में ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है।जम के करें शॉपिंग दिन हो या रात, 24 घंटे खुलेंगी दुकानें और मॉलइन मामलों में खाता धारक होगा जिम्मेदार
अगर एकाउंट होल्डर किसी से अपना पासवर्ड शेयर करता है और उसके बाद फ्रॉड का मामला सामने आता है तो इसकी जिम्मेदारी खाता धारक की होगी। और उसे खुद ही पूरा नुकसान उठाना पड़ेगा। ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं से बचने के लिए आरबीआई ने हर ट्रांजैक्शन पर एसएमएस और ईमेल अलर्ट जरूरी कर दिया है। साथ ही अलर्ट पर एक रिप्लाई का ऑप्शन भी होगा।ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग पर सितंबर तक उठा सकेंगे इस छूट का लाभ
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