Hanuman Chalisa row: नवनीत राणा को हाईकोर्ट की फटकार, रद नहीं होगी FIR
मुंबई (एएनआई)। हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर शुरु हुए विवाद में जेल में बंद सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत याचिका सोमवार को बाॅम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जिसमें दंपती को गिरफ्तार करने आए पुलिस अधिकारी पर कथित रूप से हमला करने के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी। पुलिस कार्रवाई तब हुई जब दंपती ने मातोश्री – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई में निजी आवास के बाहर प्रदर्शन करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने की धमकी दी।
राणा दंपती को फटकार
याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा, 'जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, उन्हें उतना ही जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए, जितना कहा जाता है कि सत्ता जिम्मेदारी के साथ आती है।' अदालत ने कहा, 'राज्य सरकार की इस आशंका को जायज ठहराया जा सकता है कि इससे कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है।' अदालत के अनुसार, "सार्वजनिक जीवन में सक्रिय लोगों से जिम्मेदारी से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, यह कोई अतिरिक्त चीज नहीं है, बल्कि मूल रूप से एक अपेक्षा है जिसका पालन किया जाना चाहिए।"
किसी के घर के बाहर नहीं कर सकते पाठ
याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा: "इस तरह की घोषणा कि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के निजी निवास में या यहां तक कि सार्वजनिक स्थान पर कुछ धार्मिक पाठ करेगा, निश्चित रूप से सबसे पहले किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है।" न्यायाधीशों ने आगे कहा, "अगर यह घोषणा की जाती है कि सार्वजनिक सड़कों पर एक विशेष धार्मिक चालीसा का पाठ किया जाएगा, तो इस तरह के कृत्य से कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी होगी, राज्य की यह चिंता जायज है।"