डीयू के प्रोफेसर रतन लाल ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग के दावे पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसपर रतन लाल को आज कोर्ट से जमानत मिल गई है।


नई दिल्ली (पीटीआई)। दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर को कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने लाल को 50,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि की जमानत देने पर राहत दी है। लाल को दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 153A (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना) और 295A (धार्मिक को अपमानित करने के लिए जानबूझकर कार्य करना) के तहत गिरफ्तार किया गया था।मंगलवार रात को हुई थी एफआईआर दर्ज
दिल्ली के एक वकील की शिकायत के आधार पर मंगलवार रात लाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एडवोकेट विनीत जिंदल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि लाल ने हाल ही में शिवलिंग पर एक अपमानजनक, उकसाने वाला और भड़काऊ ट्वीट किया था। जिसके बाद उन्‍हें गिरफ्तार किया गया था। वामपंथी अखिल भारतीय छात्र संघ (आइसा) के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को हिंदू कॉलेज में पढ़ाने वाले लाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर धरना दिया।

Posted By: Kanpur Desk