'जीएसटी’ के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या कुछ बदल जाएगा, जानें फटाफट
वर्तमान परिदृश्य
टेक्स्टाइल से जुड़े जॉब वर्क को सर्विस टैक्स से मुक्त रखा जाता है। जहां जॉब वर्क मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी होती है वहां एक्साइज चुकाना पड़ता है। हालांकि, अगर ब्रांडेड गार्मेंट्स के केस में जॉब वर्क मैन्युफैक्चरर के जिम्मे होता है तो एक्साइज चुकाने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर की होती है, जो गुड्स का मालिक होता है, जॉब वर्कर का नहीं।
क्या है जॉब वर्क? जहां एक इंसान दूसरे इंसान से मटीरियल रिसीव करता है ताकि प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके तो, उसे जॉब वर्क कहते हैं। जॉब वर्कर मटीरियल का मालिक नहीं होता है और प्रोसेसिंग के बाद उसे मटीरियल वापस करना होता है। किसी शख्स का मटीरियल और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स खरीदना और उसे अपनी सुविधा के मुताबिक किसी दूसरे शख्स को बेच देना जॉब वर्क नहीं कहलाएगा।
'जीएसटी’ को लेकर अपने सारे कन्फ्यूजन यहां करें दूर
- जॉब वर्कर जो गुड्स और सर्विसेज परचेज करेगा उसके लिए इनपुट क्रेडिट्स अवेलेबल होंगे।
रजिस्ट्रेशन:अगर फाइनेंशियल ईयर में जॉब वर्कर का टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे खुद को रजिस्टर करना होगा। अगर जॉब वर्कर कपड़े बेचने का भी बिजनेस करता है तो उसके कुल टर्नओवर को कंसीडर किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन डिस्क्रिप्शन रुपयों में टर्नओवर1. फाइनेंशियल ईयर में 8,00,000 जॉब वर्क के चार्जेस2. गार्मेंट्स की सेल 14,00,000 टोटल 22,00,000रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। सर्विस सप्लाई का समयपहला केस सर्विस प्रोवाइड किए जाने के 30 दिनों के अंदर इश्यू किया गया 'इनवॉयस’ इनवॉइस की तारीख पेमेंट रसीद की तारीख जो भी पहले होदूसरा केस सर्विस प्रोवाइड किए जाने के 30 दिनों के बाद इश्यू किया गया 'इनवॉयस’ सर्विस के प्रावधान की तारीख पेमेंट रसीद की तारीख जो भी पहले हो
सप्लाई की जगह
जहां एक जॉब वर्कर 'जीएसटी’ में रजिस्टर्ड किसी शख्स (सर्विस पाने वाले) को जॉब वर्क सर्विसेज दे रहा है तो सप्लाई की जगह सर्विस पाने वाले की लोकेशन होगी। जहां एक जॉब वर्कर किसी ऐसे शख्स को जॉब वर्क सर्विस दे रहा है जो 'जीएसटी’ में रजिस्टर्ड नहीं है, अगर उसके एड्रेस की जानकारी मौजूद है तो सप्लाई की जगह ही एड्रेस होगा। अगर एड्रेस का पता नहीं है तो सप्लाई की जगह जॉब वर्कर की लोकेशन होगी। सप्लायर की लोकेशन और सप्लाई की जगह एक ही स्टेट में होगी, तो वहां 'सीजीएसटी’ और 'एसजीएसटी’ चार्ज किया जाएगा। जहां सप्लायर की लोकेशन और सप्लाई की जगह अलग-अलग स्टेट में होगी, वहां 'आईजीएसटी’ चार्ज किया जाएगा।
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जीएसटी के रेटसी। नं काम का प्रकार जीएसटी रेट1. टेक्स्टाइल धागा, जो सिंथेटिक धागा न हो, के लिए जॉब वर्क 5 परसेंट2. सिंथेटिक धागे के लिए जॉब वर्क 18 परसेंट3. टेक्स्टाइल फैब्रिक के लिए जॉब 5 परसेंट4. कोई भी दूसरा जॉब वर्क 18 परसेंट
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सावधानी बरतें
जॉब वर्क के लिए मिला मटीरियल जॉब वर्कर को 1 साल के अंदर गुड्स के तौर पर प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को लौटाना होगा।
अगर जॉब वर्कर की अनदेखी की वजह से एक साल की चूक हो जाती है तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को इंटरेस्ट के साथ एक्स्ट्रा 'जीएसटी’ देना होगा। यह अमाउंट प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जॉब वर्कर से वसूल सकता है। यह जॉब वर्कर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और हो सकता है कि वह अपने कस्टमर्स भी खो दे।
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