जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी पोर्टल पर सरल फार्म किया अपलोड

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PRAYAGRAJ: दूसरी बार बीजेपी के सत्ता में लौटने पर जीएसटी काउंसिल ने व्यापारियों को राहत देने पर काम शुरू कर दिया है. तीन जीएसटी रिर्टन भरने के स्थान पर एक फॉर्म करने की व्यवस्था लागू करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने एक सरल फॉर्म अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. इस पर व्यापारियों से फीड बैक मांगा गया है.

ये खास बदलाव हैं प्रस्तावित

नए जीएसटी रिटर्न फॉर्म में जीएसटीआरईटी-1 (नॉर्मल), जीएसटीआरईटी-2 (सहज) और जीएसटीआरईटी -3 (सुगम) को मासिक या तिमाही आधार पर भरने का आप्शन दिया गया है. इसके साथ ही सप्लाई का एनेक्सर (जीएसटी एएनएक्स-1) और इनवर्ड सप्लाई का एनेक्शनर (जीएसटी एएनएक्स-2) भी दिया जा सकता है.

इस टेंपलेट को https://demoofflinetool.gst.gov.in/instructions साइट से डाउनलोड किया जा सकता है.

जीएसटी काउंसिल ने व्यापारियों की आसानी के लिए पिछले साल जुलाई में फैसला लिया था कि 'सहज' और 'सुगम' जीएसटी फार्म को 1 अप्रैल, 2019 को पायलट बेसिस पर पेश किया जाएगा

इन्हें वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही से अनिवार्य किया जाएगा.

क्या होगा नए फॉर्म में

नए फाइलिंग सिस्टम में ड्रॉप-डाउन मेन्यू, इनवॉयस अपलोड और सिस्टम-जेनरेटेड इनवर्ड सप्लाई से मैच करने के लिए पर्चेज रजिस्टर को अपलोड करने का फंक्शन मिलेगा.

सप्लायर्स को Form GST RET-v में डिटेल रिटर्न फाइल करना होगा.

जो व्यापारी सिर्फ ग्राहकों को माल सप्लाई करते हैं उन्हें सहज रिटर्न फॉर्म भरना होगा.

इसमें आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई, रिवर्स चार्ज के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए इनवर्ड सप्लाई का ब्यौरा देना होगा.

जो व्यापारी अन्य व्यापारियों और कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं, उन्हें सुगम फॉर्म भरना होगा

सरकार ने व्यापारियों से जो वादा किया था, वह अब पूरा होने जा रहा है. जीएसटी काउंसिल ने रिटर्न सिस्टम को सरल बनाने के लिए फार्म जारी कर दिया है. अब व्यापारियों की भी जिम्मेदारी है कि वह फार्म को स्टडी करें. कमियों पर विचार करें और अपना फीड बैक दें ताकि व्यवस्था को अमल में लाया जाय.

संतोष पनामा

संयोजक, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति

Posted By: Vijay Pandey