पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह अदालत का फैसला नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ दूसरा मामला शुरू किया जा सकता है.


सुप्रीम कोर्ट ने एक्स आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ की ओर से दी गई आम माफी (नैशनल रिकंसिलिएशन एक्ट या एनआरओ) को निष्प्रभावी करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय बेंच के सामने सुनवाई के दौरान जस्टिस एजाज अफजल खान ने कहा कि अगर गिलानी अदालत का आदेश मानने से इनकार करते हैं तो उनके खिलाफ अवमानना एक और मामला चलाया जा सकता है. यही बेंच प्रधानमंत्री के खिलाफ इस साल की शुरुआत में शुरू किए गए अवमानना मामला की सुनवाई कर रही है.
गिलानी ने सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश मानने से इनकार कर दिया था जिसमें उन्हें राष्ट्रपति जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दोबारा खोलने के लिए स्विस अधिकारियों को पत्र लिखने को कहा गया था. मुशर्रफ ने 2007 के आखिर में एनआरओ जारी किया था. वह पूर्व सैन्य शासक और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बीच पर्दे के पीछे हुए समझौते का हिस्सा था.

Posted By: Kushal Mishra