5 Steps: बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के खुद भरें 2014-15 का इनकम टैक्स रिटर्न
पहला चरण:सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in लॉग इन करना होगा। जहां पर तीन ऑप्शन मिलेंगे। जिसमें एक ऑप्शन रजिस्टर योर सेल्फ क्लिक करना होगा। यहां खुद को रजिस्टर करने के यूजर आईडी पैन कार्ड नंबर भरना होगा। इसके बाद यहीं पर करंट वित्तीय वर्ष की टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट देख लें। दूसरा चरण:जिसमें आपको 'Form 26AS'में आपको सैलरी से कटने वाले टैक्स की जानकारी मिल जाएगी। यहां पर टैक्स सावधानी पूर्वक भरा जा सकता है। इसके बाद करंट वित्तीय वर्ष का टैक्स रिटर्न फॉर्म डाउनलोड कर लें। जिसमें 5000 रुपये की इनकम टैक्स के दायरे आने वाले को ITR-2 फॉर्म भरना होगा। इससे ज्यादा वालों को ITR-1 or ITR 4S फॉर्म भरना पड़ेगा। तीसरा चरण:
इस प्रक्रिया को करते हुए ही रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा। यह फॉर्म 16 के आधार पर भरा जाएगा। इसके बाद टैक्स कैलकुलेट के लिए Calculate Tax' ऑप्शन पर जाना होगा। इसके साथ ही टैक्स रिटर्न के लिए चालान फॉर्म भी भरना होगा। इसके बाद अब तक दी गई जानकारी को कन्फर्म करने के लिए 'Validate' ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। चौथा चरण:
कन्फर्म होने के बाद XML file जनरेट के ऑप्शन को कंप्यूटर में सेव कर लें। अब पोर्टल Upload Return नाम से ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें जो XML file सेव की गई थी उसे उसे वित्तीय वर्ष के साथ अपलोड करना होगा। इस दौरान AY 2014-2015' सलेक्ट करें। इसके बाद फॉर्म में डिजिटल सिग्नेचर के ऑप्शन Yes Or No पूछा जाएगा। पांचवा चरण:इसके बाद आयकर विभाग की वेबसाइट पर 'successful e-filing'मैसेज मिलेगा। जहां पर एक्नॉलेजमेंट फॉर्म ITR—Verification (ITR-V ) जनरेट करके उसे डाउनलोड करना होगा। फिर सेव किए गए फॉर्मेट ITR-V का प्रिंटआउट निकालकर नीले पेन से साइन करें करना होगा। इसके बाद इसे साधारण डाक या स्पीड पोस्ट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजना होगा।
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