Self Declaration For Advertisers: सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत कल यानी 18 जून के बाद से हर एडवर्टाइजर और ब्रॅाडकास्टर एक को ऐड देने से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इस लीगल डॉक्यूमेंट के जरिए उन्हें ये कंफर्म करना होगा कि उनके द्वारा दी गई सारी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से एक्यूरेट है न कि मिसलीडिंग...

कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Self Declaration Certificate: क्या आपको पता है कि, अब से किसी भी एडवर्टाइजर या फिर ब्रॅाडकास्टर को डिजिटल या फिर प्रिंट, किसी भी तरह के एड्स (विज्ञापन) देने से पहले एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट (Self Declaration Certificate) जमा करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत कल यानी 18 जून के बाद से ये एक अनिवार्य स्टेप हो गया है। इसका मतलब कि अब एडवर्टाइजर और ब्रॅाडकास्टर को पहले इस लीगल डॉक्यूमेंट के जरिए ये कंफर्म करना होगा कि, उनके द्वारा दी गई सारी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से एक्यूरेट है न कि मिस्लिडिंग।

अपने एड्स को कैसे करें सेल्फ डिक्लेअर?
सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के तहत ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि, अब से कोई भी टीवी चैनल, प्रिंट पब्लिकेशन और आनलाइन प्लेटफार्म बिना सेल्फ डिक्लेरेशन के कोई भी एड्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हालांकि, अब सवाल आता है कि इस सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट को कैसे पाएं। तो इसके लिए एडवर्टाइजर को सरकारी पोर्टल्स पर रजिस्टर करना होगा। टीवी एड्स के लिए Broadcast Seva Portal (ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल) और प्रिंट एड्स के लिए Press Council Of India (प्रेस सेवा पोर्टल)। ये सारे पोर्टल्स पहले से ही एक्टिव है और आपको हर एड के लिए अलग-अलग लॉगिन बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप एक ही लॉगिन से सारे एड्स को सेल्फ डिक्लेअर करते हुए एक ही डैशबोर्ड पर सबको ट्रैक भी कर सकते हैं।

Posted By: Anjali Yadav