यूरोप के ह्यूमन राइट्स कोर्ट ने फ्रांस में बुर्का पहनने के प्रतिबंध को कायम रखा है. इस मामलें में फ्रांस में एक कानून है जिसके तहत कोई भी पब्लिक प्‍लेस पर अपना चेहरा नही ढक सकता है.


नो निकाब एट पब्लिक प्लेसएक फ्रांसीसी कानून के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर ऐसी पोशाक नहीं पहन सकता जिसमें उसका चेहरा ढका हो. इस कानून के चलते ही फ्रांस में बुर्का पहनने पर पांबदी लगाई गई है.  फ्रांस पहला यूरोपीय देश है जिसने पब्लिक प्लेसज पर पूरा चेहरा ढकने वाले बुर्कों पर बैन लगाया है. यूरोपीय अदालत ने खारिज की अपील
इस मामले का विरोध करते हुए एक फ्रांसीसी महिला ने एक मुकद्दमा दाखिल किया था. इस महिला के अनुसार पब्लिक प्लेसज पर बुर्का का बैन उसकी धार्मिक और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का हनन है. गौरतलब है कि तरह के बैन से मुस्लिम समुदाय की महिलाएं काफी नाखुश है क्योंकि बिना उनके लिए बिना बुरके के पब्लिक प्लेसेज पर जाना धार्मिक रूप से उचित नही है. इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अपने डिसीजन ने कहा कि यह बैन किसी भी धार्मिक आधार पर नहीं है बल्कि इसलिए है क्योंकि बुर्का पहने हुए व्यक्ति का चेहरा छुप जाता है. इसके बाद कोई अपील नही


यूरोपीय मानवाधिकार कोर्ट के इस मामले में फ्रांस के पक्ष में फैसला देने के बाद इसके खिलाफ लोगों के लिए कोई विकल्प शेष नही रह जाता है. इस मामले में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय का फैसला अंतिम है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है.

Posted By: Prabha Punj Mishra