नितीश कटारा मर्डर केस में डिसीजन सुना दिया गया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने नितीश कटारा मर्डर केस में विकास यादव और उसके कजिन विशाल को 25 साल तक बिना किसी छूट के लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई है.

सुबह से इंतजार के बाद फाइनली नितीश कटारा मर्डर केस में अपना डिसीजन सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में दो कल्पिट विकास यादव और उसके कजिन विशाल को 25 ईयर का लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनायी है जबकि तीसरे मुजरिम सुखदेव पहलवान को 20 साल तक बिना किसी छूट के लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनायी. नितीश की मदर नीलम कटारा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालांकि वो कोर्ट के फांसी की सजा ना देने से निराश हैं लेकिन कोर्ट का सम्मान करते हुए इस डिसीजन को रेस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करती हैं.

सुबह न्यूज आई थी कि नितीश कटारा मर्डर केस में उत्तर प्रदेश के पालिटीशियन डीपी यादव के बेटे विकास यादव और दो अन्य के पनिशमेंट को चुनौती देने वाली अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट फ्राइडे को अपना ऑर्डर सुना सकती है. हाई कोर्ट इस मामले में विकास और दो के कल्पिट होने की बात पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी है. विकास, उसके कजिन विशाल और सुखदेव पहलवान कटारा के किडनैप और मर्डर के मामले में लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा काट रहे हैं. कटारा का 16 और 17 फरवरी 2002 की मिड नाइट को मर्डर हो गया था,  क्योंकि विकास को अपनी सिस्टर भारती के साथ नितीश का अफेयर एक्सेप्ट नहीं था. भारती सपा के पूर्व एमपी डीपी यादव की डॉटर हैं.

आज जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस जे आर मिड्ढा की बेंच इस 13 साल पुराने मामले में सजा को चैलेंज करने वाली पिटीशंस पर अपना डिसीजन देगी. इस मामले की हियरिंग आठ दिसंबर को पूरी कर ली गयी थी , जो तीनों दोषियों की अप्रैल 2014 को सुनाई गई सजा पर बेस्ड है. इनमें तीनों कल्पिट के लिए मर्सीफुली सोच कर डेथ सेंटेस से छूट की डिमांड की गयी थी. जबकि नितीश की मदर और दिल्ली पुलिस ने इस केस को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' बताते हुए डेथ सेंटेंस बरकरार रखने को कहा है.

Hindi News from India News Desk

Posted By: Molly Seth