Lockdown extension: अटल पेंशन योजना लाभार्थियों को बड़ी राहत, 30 जून तक नहीं जमा करना होगा पैसा
नई दिल्ली (पीटीआई)। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अटल पेंशन योजना (एपीवाई) ग्राहकों को एक बड़ी राहत देते हुए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने जून 2020 तक उनके योगदान को स्थगित कर दिया है। पीएफआरडीए ने अपने परिपत्र में कहा, अटल पेंशन योजना के अधिकांश सदस्य समाज के निचले तबके से ताल्लुक रखते हैं, और उम्मीद की जाती है कि लॉकडाउन के दौरान और बाद में उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ऐसे परिदृश्य में, इस अवधि के दौरान नियमित रूप से योजना में योगदान देना उनके लिए मुश्किल हो सकता है।
30 सितंबर तक जमा करें बकाया राशिवैसे किसी बीमारी का धर्म या जाति से कोई मतलब नहीं होता। मगर कोविड-19 महामारी ने देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को काफी नुकसान पहुंचाया है। गरीब इस समय सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। इसलिए, सक्षम अधिकारी द्वारा 30 जून 2020 तक अटल पेंशन स्कीम में योगदान के लिए ग्राहकों के बचत खाते से ऑटो-डेबिट को बंद करने का निर्णय लिया गया है। पीएफआरडीए ने कहा, "इसके अलावा, एपीवाई ग्राहकों को कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा, अगर वे 1 जुलाई से लेकर 20-30 सितंबर, 2020 के बीच नियमित एपीवाई योगदान कर एपीवाई खातों को नियमित करते हैं।"
क्या है अटल पेंशन योजनाअटल पेंशन योजना एक स्व-अंशदायी सरकार द्वारा गारंटीकृत पेंशन योजना है, जो मुख्य रूप से भारत में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों को राहत प्रदान करने के लिए है। अटल पेंशन के अलावा पीएफआरडीए नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) स्कीम चलाता है, जो संगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए है और केंद्र और राज्य सरकार, स्वायत्त निकायों, कॉर्पोरेट कार्यालयों के साथ-साथ वेतनभोगी या स्वरोजगार या व्यवसायिक व्यक्तियों को पूरा करती है। पिछले हफ्ते, एनपीएस ग्राहकों के लिए, पेंशन फंड एजेंसी ने कोविड -19 से संबंधित आपात स्थितियों के लिए एक निश्चित सीमा तक निकासी की अनुमति दी है।