Covid-19 Lockdown: बिहार में 6 सितंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, ये रहेंगी बंदिशें
PATNA: Covid-19 Lockdown: बिहार में रविवार तक लॉकडाउन का अंतिम दिन था। लेकिन कल देर रात तक राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन को बढ़ाने का कोई भी फैसला नहीं लिया गया। मगर आज सुबह ही सरकार ने राज्य में 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का एलान कर दिया। बिहार गृह विभाग की ओर से सभी जिलों के डीएम, एसपी और अन्य वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है।
बिहार सरकार ने जारी किया आदेशबिहार में 16 अगस्त तक लॉकडाउन लागू है। सरकार ने आज अगले 21 दिनों के लिए नया आदेश निकाला है। पहले से जारी लॉकडाउन में कुछ छूट दी गयी है लेकिन कई तरह की बंदिशें लागू रहेंगी।
ये रहेंगी बंदिशें:
1. बिहार के सभी जिला मुख्यालयों से लेकर शहर-कस्बों में 6 सितंबर तक बंदिशें जारी रहेंगी।
2. सभी सरकारी और निजी दफ्तर में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी ही आ सकेंगे।
3. जरूरी सेवाओं वाले दफ्तरों को इस बंदिश से मुक्त रखा गया है। जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, पुलिस जैसे महकमे में ये नियम लागू नहीं होंगे।
4. बिहार में कोई भी शॉपिंग मॉल नहीं खुलेगा।
5. राज्य में रेस्टोरेंट को खोलने की मंजूरी होगी लेकिन वहां से सिर्फ टेक अवे या होम डिलेवरी की सुविधा मिलेगी। रेस्टोरेंट में बैठ कर खाने की व्यवस्था नहीं होगी।
6. दुकानों और मार्केट को खोलने के लिए कई तरह के नियमों का पालन करना होगा। सुरक्षा को देखते हुए संबंधित जिले के डीएम आदेश निर्गत करेंगे और उसी आधार पर दुकानें खुलेंगी।
7. राज्य के भीतर ट्रांसपोर्ट की सारे माध्यमों पर फिलहाल रोक लगी रहेगी। हालांकि हवाई जहाज और ट्रेनों पर रोक नहीं लगायी गयी है। यानि बस जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू नहीं होगी।
8. बिहार के अंदर टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर रोक नहीं होगी। लेकिन बाहर से आवाजाही नहीं हो पाएगी।
9. जरूरी सामानों को ले जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी।
10. सभी धार्मिक स्थल, स्कूल-क़ॉलेज, कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे।
11. किसी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जमावड़े पर पूरी तरह से रोक होगी। नियम तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होगी।
12. पार्क और जिम भी नहीं खुलेंगे।
13. पूरे बिहार में रात 10 बजे से सुबह के 5 तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों को छूट मिलेगी।
14. जरूरत पड़ने पर संबंधित जिलाधिकारी और बंदिशें लगा सकेंगे। राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को इसका अधिकार दे दिया है।