बर्मिंघम की एक अदालत ने अपनी तरह के पहले और अजीब फैसले में एक भारतीय महिला को अपने पति के साथ सोने पर जेल भेजने की चेतावनी दी है. न्यायमूर्ति होलमैन ने मंगलवार को कहा कि महिला का पति शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति देने या न देने की मानसिक तौर पर सक्षम नहीं है. ऐसे में अगर महिला किसी तरीके से पति के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी तो उसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा.


शादी रद नहीं करने की कोर्ट से गुहारभारतीय महिला ने कोर्ट से अपनी शादी को रद नहीं करने की गुहार लगाई थी. उसके पति की पश्चिमी मिडलैंड्स के एक सरकारी देखभाल गृह में रखा गया है. सैंडवेल की परिषद ने इंग्लैंड में दोनों की शादी को मान्यता नहीं देने की घोषणा कर दी थी, जिस पर महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि, कोर्ट ने महिला की गुहार को स्वीकार करते हुए उनकी शादी रद नहीं की. कोर्ट ने कहा कि महिला को मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की पत्नी का दर्जा हासिल रहेगा और वह अपने पति को देखने के लिए लगातार देखभाल गृह जा सकती है. उसका पति बचपन से ही मानसिक रोगी है.

Posted By: Satyendra Kumar Singh