Coronavirus Lockdown in Kanpur: 25 मार्च तक निजी वाहनों के संचालन पर पूरी तरह रोक, बैंकों में होगा सिर्फ 3 घंटे लेनदेन
कानपुर। Lockdown in Kanpur: कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के तमाम शहरों में 23 से 25 मार्च तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। आज 23 मार्च को कानपुर शहर में आम लोगों पर जब इस आदेश का खास असर देखने को नहीं मिला और लोग सड़कों पर बिना आवश्यकता के वाहनों में आते जाते देखे गए। तो इस हालात को कानपुर के डीएम डा0 ब्रह्मदेव राम तिवारी ने इस लॉकडाउन को और भी सख्त बनाने का आदेश दे दिया।
25 मार्च तक के लिए निजी वाहनों के संचालन पर पूरी तरह रोक
कानपुर डीएम के ऑफिशियल टि्वटर अकाउंट पर सोमवार शाम को जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक आवश्यक / आकस्मिक सेवाओं के संचालन में लगे वाहनों के अतिरिक्त अन्य सभी सार्वजनिक और निजी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबन्धित रहेगा। कानपुर डीएम डा0 ब्रह्मदेव राम तिवारी ने शहर में कोरोना लॉकडाउन को और भी सख्त बनाने के लिए कुछ और भी आदेश दिए हैं, ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। हालांकि बैंकों, पोस्ट आफिस की आवश्यक सेवाओं से जुड़े वेण्डर, करेन्सी चेस्ट और इनके वाहन चल सकेंगे।
जनपद कानपुर में किए गए लॉक डाउन के संबंध में पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन कर नवीन आदेश जारी किया गया। #kanpurfightscorona @CommissionerKnp @kanpurnagarpol pic.twitter.com/8DGVpqAbSF
— DM Kanpur Nagar (@DMKanpur)बैंकों में सुबह सिर्फ 3 घंटे होंगे लेनदेन
नए आदेश के मुताबिक समस्त बैंक शाखाओं में ग्राहकों के द्वारा लेन-देन के लिए बैंकिंग की कार्य अवधि 23 से 25 मार्च तक सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सीमित कर दी गई है। हालांकि एटीएम पहले ही तरह काम करते रहेंगे। इसके अलावा समस्त शाखाओं में शासन के दिशा निर्देशों अनुसार कर्मचारियों की उपस्थित 50 प्रतिशत तक रखी जाय। ग्राहकों की मीड़ इकठ्ठा न होने दी जाय. सोशल डिस्टेन्सिंग (सामाजिक रूप से दूरी) का विशेष ध्यान रखा जाए।
एटीएम और बैंक ब्रांचेज होंगी सेनेटाइज
सभी बैंक शाखाओं और एटीएम में कोविड-19 (कोरोना वायरस) से बचाव के लिए सेनेटाइजेशन के साथ ही सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था बैंकों द्वारा कराई जायेगी।