देश में कोरोना वायरस से जु़ड़े देशव्‍यापी लॉकडाउन के कारण व्‍यावसायिक गतिविधियां रुक सी गई हैं। इस कारण कंपनियों से लेकर आम करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार ने 1 अप्रैल से टैक्‍स रूल्‍स में कुछ बदलाव किए हैं और कई तरह के रिटर्न भरने की डेडलाइंस आगे बढ़ा दी हैं।

नई दिल्ली (पीटीआई): PM-CARES Fund में दिया दान 100 परसेंट करमुक्त: कोरोना वायरस और उसके चलते पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन लागू करने से बनी मौजूदा स्थिति में आयकर, जीएसटी, कस्टम व सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी रिटर्न भरने में राहत देने के लिए सरकार एक अध्यादेश लाई है। इसका नाम है कराधान एवं अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट) अध्यादेश, 2020, जिसको राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल चुकी है। इस अध्‍यादेश के तहत सरकार ने PM-CARES Fund में 30 जून तक दिए जाने वाले दान को 100 प्रतिशत करमुक्त करने का प्रावधान किया है। Income Tax Act में यह प्रावधान जोड़ा गया है। इसके अलावा सरकार ने विभिन्‍न करदाताओं को राहत देने के लिए कई नियम और डेडलाइंस बदल दी हैं। जैसे -

30 जून तक किए इंवेस्‍टमेंट पर ले सकेंगे कर में कटौती का लाभ

- आईटी अधिनियम की धारा 80 सी (एलआईसी, पीपीएफ, एनएससी आदि), 80 डी (मेडिक्लेम), 80 जी (दान) शामिल हैं, को भी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। यानि करदाता 30 जून तक किए गए किसी भी तरह के इन्‍वेस्‍टमेंट और दान आदि पर कटौती के लिए क्‍लेम वित्‍त वर्ष2019-20 के रिटर्न में कर सकते हैं।

- सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने और आधार-पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून, 2020 कर दी है।

- मार्च, अप्रैल व मई में भरे जाने वाले सेंट्रल एक्साइज रिटर्न की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी है।

- सरकार ने विभिन्न प्रत्यक्ष करों एवं बेनामी कानून के तहत नोटिस जारी करने की तारीख और Vivad Se Viswas स्कीम की तारीख भी 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है। जीएसटी रिटर्न भरने में भी छूट दी गई है।

- आईटी एक्‍ट की धारा 80G के मुताबिक पीएम केयर्स फंड में 30 जून तक दिए गए दान पर करदाता वित्‍त वर्ष 2019-20के रिटर्न में कटौती का लाभ ले पाएंगे। बता दें सरकार ने इसके लिए उस लिमिट से भी छूट दे दी है, जिसके तहत सकल आय पर अधिकतम छूट 10 परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकती है।

Posted By: Chandramohan Mishra