बिका हुआ सामान वापस ना लेने वालों पर सख्त हुई सरकार, जानें इस कानून के बारे में
कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। मार्केट में शॉपिंग करते टाइम आपने दुकानों पर अक्सर एक लाइन देखी होगी, जिस पर लिखा होता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। दुकानदार भी इस लाइन को बखूबी मानते हैं, जिसकी वजह से लोगों को कई बार नुकसान हो जाता है। हालांकि दुकानदारों की ये लाइन राइट ऑफ कंज्यूमर यानी कंज्यूमर्स के राइट्स के खिलाफ है। इसी बात को मानते हुए गुजरात सरकार ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि कंज्यूमर को किसी भी सामान को उसी तरह से वापस करने का राइट है, जिस तरह से उसने दुकानवाले से सामान खरीदा था। कोई भी दुकानदार सामान को वापस लेने से मना नहीं कर सकता है। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि अगर कोई दुकानदार या बिजनेसमैन सामान को वापस लेने से मना करता है तो उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन भी की जा सकती है। अगर दुकानदार गिल्टी पाया जाता है तो उसको सजा के साथ-साथ पेनाल्टी भी भरनी पड़ेगी। आपको बता दें कि गुजरात की कोर्ट और फोरम में सामान वापस ना लेने से रिलेटेड 70 केसेस अभी वेटिंग में हैं। शोरूम मालिक ने वॉच वापस लेने से किया मना
बिका हुआ सामान वापस ना लेने से ही रिलेटेड एक मामला गुजरात के अहमदाबाद के एक शोरूम से सामने आया। दरअसल इस शोरूम से एक महिला ने अपने पति के लिए 16,000 रुपये की रिस्ट वॉच खरीदी, जो उसके पति के हाथ में फिट नहीं आई। इसके बाद महिला वॉच को वापस करने के लिए शोरूम पहुंची, जहां पर शोरूम के ओनर ने वॉच के बिल पर लिखी एक लाइन दिखाकर महिला को वापस भेज दिया। बिल पर लिखा था कि एक बार बेची गई वॉच वापस नहीं ली जा सकती। इसके बाद महिला ने शोरूम के ओनर के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन की।क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्टस्पेशलिस्ट्स का कहना है कि अगर दुकानदार से खरीदा हुआ सामान कंज्यूमर की जरूरत के मुताबिक नहीं है तो कंज्यूमर को उसे वैसे ही वापस करने का राइट है। अगर दुकानदार सामान वापस लेने से मना करता है तो कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है। कंज्यूमर को सामान वापस करने का राइट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत दिया गया है। इस एक्ट में कंज्यूमर्स को कई सारे राइट्स दिए गए हैं। जो इस तरह से हैं- अगर सामान डिफेक्टेड है, तो कंज्यूमर के पास उसे चेंज करने का राइट है। अगर कंज्यूमर डिफेक्टेड सामान को चेंज करता है तो उसका प्राइस दुकानदार को कंज्यूमर को वापस करना होगा।
अगर खरीदे हुए सामान से कंज्यूमर को कोई नुकसान होता है तो कंज्यूमर कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है। यहां कर सकते हैं कंप्लेनकंज्यूमर रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए कंज्यूमर फोरम, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम या फिर नेशनल कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन की जा सकती है। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट या फिर कंज्यूमर हेल्पलाइन पर ऑनलाइन कंप्लेन भी की जा सकती है। 1800-11-4000 नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, जो कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है।