आमतौर पर बाल विवाह जैसी कुरीतियों को पिछड़े इलाकों या विकासशील देशों से जोड़ कर देखा जाता है।

अगर यह कहा जाए कि अमरीका जैसे आधुनिक देश के कई प्रांतों में बाल विवाह को कानूनी संरक्षण हासिल है तो शायद बहुत से लोगों को यकीन नहीं होगा।

न्यूयॉर्क समेत अमरीका के कई प्रांतों में कानूनी तौर पर 14 वर्ष तक की आयु के लोग भी शादी कर सकते हैं।

अब अमरीका में इस तरह के कानून को बदलने के लिए मुहिम में तेज़ी आ रही है। भारत में 18 वर्ष से कम उम्र में किसी व्यक्ति की शादी को बाल विवाह माना जाता है।

हालांकि अमरीका के अधिकतर प्रांतों में भी कानूनन 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करना गैरकानूनी है।

लेकिन कई प्रांतों में 14 वर्ष तक के लड़के लड़कियों को भी शादी करने की इजाज़त है, अगर उनके माता पिता इजाज़त दे दें और अदालत के जज भी उसे मंज़ूरी दें।

 

घरेलू हिंसा

इसी तरह 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करने वाली लड़कियों को स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक परेशानियां भी 23 प्रतिशत अधिक झेलनी पड़ती हैं।

और कई मामलों में बाल विवाह के बाद लड़कियों को पति के हाथों प्रताड़ना का शिकार भी होना पड़ता है।

रूबिना नियाज़ बताती हैं कि उनके पास ऐसे कई मामले आते हैं जिनमें माता पिता 18 वर्ष से कम की अपनी बेटियों की शादियां ज़बर्दस्ती किसी उम्रदराज़ शख्स से करवाना चाहते हैं।

जानकारों का मानना है कि कुछ धार्मिक गुटों में बाल विवाह अधिक प्रचलित है।

आंकड़ों के अनुसार सन 2000 और 2010 के बीच अमरीका के 38 प्रांतों में 18 वर्ष से कम आयु के करीब एक लाख 67 हज़ार बच्चों की शादियां हुईं।

ह्यूमन राइट्स वॉच ने अब बाल विवाह के खात्मे के लिए एक याचिका पर हस्ताक्षर करवाने का अभियान भी शुरू किया है।

इस वर्ष फ़रवरी महीने में न्यूयॉर्क प्रांत की सेनेट में बाल विवाह रोकने के मकसद से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इस प्रस्ताव में न्यूयॉर्क प्रांत में शादी की न्यून्तम आयु 17 वर्ष करने की बात कही गई है।

यह नया बिल 17 वर्ष से कम उम्र के लोगों की शादी पर प्रतिबंध लगाएगा लेकिन 17 वर्षीय लोगों को भी शादी करने के लिए अदालत के जज की मंज़ूरी लेना ज़रूरी होगा।

शादी की आयु वाले इस नए बिल के प्रायोजक सेनेटर एंड्रयू लेंज़ा कहते हैं, "अफ़सोस की बात है कि मौजूदा कानून के तहत न्यूयॉर्क प्रांत में 14 वर्ष तक के बच्चों, खासकर लड़कियों की, जबरन या दबाव डालकर शादी करा दी जाती है। यह नया बिल हमारे प्रांत में इस निर्लज्ज कार्य पर रोक लगाएगा।"

अब अगले महीने यह बिल न्यूयॉर्क प्रांत की असेंबली में पेश किया जाएगा।

 

सही उम्र से पहले शादी

न्यूयॉर्क प्रांत की असेंबली की सदस्य एमी पोलिन कहती हैं कि इस बिल के लिए समर्थन बढ़ रहा है, "अब बिल के समर्थन में लोग आने शुरू हो रहे हैं, अभी काफ़ी काम किया जाना बाकी है, जबकि ऐसे कानून के लिए तो उम्मीद यही होगी कि लोग फौरन समर्थन में आंएगे।"

बाल विवाह की समस्या विश्व भर में पाई जाती है, उन देशों में भी जहां इसके खिलाफ़ कानून बने हुए हैं।

एक शोध के अनुसार विश्व में हर चार में से एक लड़की का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले ही हो जाता है। और हर वर्ष डेढ़ करोड़ लड़कियों की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले ही हो जाती है।


Posted By: Satyendra Kumar Singh