सरकार ने किया सीडीएस की नियुक्ति में बदलाव, अब लेफ्टिनेंट जनरल भी बन सकेंगे सीडीएस
नई दिल्ली (एएनआई)। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ(सीडीएस) जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के छह महीने बाद केंद्र सरकार सीडीएस की नियुक्ति में कुछ बदलाव किये हैं। नियुक्ति के लिए नियमों में संशोधन करते हुए केंद्र सरकार ने इस पद के लिए उन अधिकारियों को भी योग्यवान माना है, जिन्होनें लेफ्टिनेंट जनरल के समकक्ष या सामान्य समकक्ष के रूप में काम किया हो या ऐसे अधिकारी जो लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के पद से रिटायर हुए हों और उनकी आयु 62 साल से अधिक न हों। एयरफोर्स और नेवी के लिए यही नियम लागू होगा। अभी हाल ही में रिटायर हुए सेना प्रमुख भी इस चयन प्रक्रिया से बाहर होंगे क्योंकि वे पहले ही 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं।2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी पद की शुरुआत
इस पद के गठन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में पुनः सरकार बनाने के 6 महीने बाद इस पद की घोषणा की थी। सीडीएस वह पद है जो तीनों सेना के सचिव के रूप में काम करता है और वर्तमान में एक अतिरिक्त सचिव-रैंक लेफ्टिनेंट जनरल के अधीन कार्य करता है। सीडीएस सरकार को सैन्य सलाह देता है और रक्षा मंत्रालय में सबसे उच्च ब्यूरोक्रेट है। इसके अंर्तगत चार प्रमुख विभाग हैं। सीडीएस वर्तमान में भारतीय वायु सेना के थ्री स्टार अधिकारी की अध्यक्षता में एकीकृत रक्षा स्टाफ का प्रमुख भी है।