बाबरी मस्जिद केस: BJP सांसद साक्षी महाराज, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
सिर्फ आज के लिए स्वीकृत
अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद गिराने से संबंधित एक आपराधिक मामले की सुनवाई कर रही स्पेशल कोर्ट ने बीजेपी सांसद साक्षी महाराज एवं ब्रजभूषण शरण सिंह तथा पूर्व विधायक पवन पांडेय सहित छह लोगों के हाजिर ना होने के कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी. स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश शशिमौलि तिवारी के कोर्ट के समक्ष एविडेंस देने के लिए एक इंग्लिश डेली के फोटोग्राफर प्रवीण जैन तथा रोहतक (हरियाणा) से आए विजेंद्र सिंह उपस्थित थे. कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, उनकी ओर से यद्यपि हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन उनके एडवोकेट के उपस्थित न होने के कारण कोर्ट ने हाजिरी माफी अर्जी को खारिज कर दिया. इसके अलावा तत्कालीन डीएम फैजाबाद आरएन श्रीवास्तव की ओर से एडवोकेट विवेक श्रीवास्तव ने हाजिरी माफी की अर्जी दी जबकि अन्य अभियुक्तों की ओर से एडवोकेट एसके दलेला ने हाजिरी माफी अर्जी दी, जिसे अदालत ने केवल आज के लिए स्वीकृत कर लिया है. अभियोजन की ओर से स्पेशल एडवोकेट आरके यादव उपस्थित थे. वारंटी आरोपियों के एडवोकेट्स के हाजिर न होने के कारण दोनों गवाहों को वापस जाना पड़ा. 13 लोग आरोप मुक्त
सीबीआई के स्पेशल एडवोकेट आरके यादव के अनुसार इस प्रकरण में सीबीआई ने चार अक्टूबर 1993 को 49 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. जिसमें स्पेशल कोर्ट ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, बाला साहब ठाकरे, रामबिलास वेदांती एवं महंत अवेद्यनाथ सहित 13 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया था. इस आदेश की पुष्टि हाई कोर्ट लखनऊ पीठ द्वारा किए जाने पर सीबीआई ने सभी 13 लोगों के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल की जो आज भी लंबित है. इस याचिका के चार लोगों की मृत्यु हो चुकी है. आरोप पत्र के आठ लोगों के विरुद्ध मामला सेशन कोर्ट में परीक्षणीय न होने के कारण जनपद रायबरेली स्पेशल कोर्ट को टांसफ्रप कर दिया गया. स्पेशल कोर्ट द्वारा लखनऊ में 28 लोगों के खिलाफ सुनवाई हो रही थी, जिसमें छह लोगों की मृत्यु हो गई है.