Salman Khan Case : हाईकोर्ट से सलमान खान को मिली राहत, पत्रकार से दुर्व्यवहार मामला वाला केस खारिज
मुंबई (पीटीआई)। बाम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक्टर सलमान खान के खिलाफ एक पत्रकार द्वारा दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए 2019 में दर्ज कराई गई शिकायत को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने कहा कि सलमान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख द्वारा दायर आवेदनों को स्वीकार किया जाता है। हाईकोर्ट ने पिछले साल एक निचली अदालत द्वारा सलमान और शेख को जारी की गई समन को भी रद्द कर दिया। बता दें एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मार्च 2022 में सलमान और शेख को समन जारी किया था और उन्हें 5 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था। यह आदेश पत्रकार अशोक पांडे द्वारा दोनों के खिलाफ दायर एक शिकायत में पारित किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें धमकी दी गई थी और उन पर हमला किया गया था।
सलमान ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा
पिछले साल अप्रैल में सलमान ने समन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 5 अप्रैल, 2022 को, कोर्ट ने एक्टर की याचिका पर लंबित सुनवाई पर रोक लगा दी। शेख ने भी बाद में समन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। पांडे ने आरोप लगाया था कि अप्रैल 2019 में, सलमान और शेख ने सड़क पर साइकिल चलाते समय अभिनेता को फिल्माने के लिए गाली दी और मारपीट की। पांडे ने अभिनेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी।
सलमान खान ने अपनी याचिका में दावा किया था कि पांडे की शिकायत में विरोधाभास था और उन्होंने कथित घटना के समय पांडे से कुछ भी नहीं कहा था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने इस मामले में प्रस्तुत एक पुलिस रिपोर्ट पर ध्यान देने के बाद सलमान और शेख को समन जारी किया थी, जिसमें कहा गया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध बनता है। पांडे ने आरोप लगाया था कि अभिनेता ने मुंबई की एक सड़क पर साइकिल चलाते समय उनका मोबाइल फोन छीन लिया, जब कुछ मीडियाकर्मियों ने उनकी तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। पांडे ने अपनी शिकायत में कहा कि अभिनेता ने कथित तौर पर बहस की और उन्हें धमकी दी थी।