सात साल या उससे अधिक सजा वाले केस में घटना स्थल पर फॉरेंसिक लैब के साइंटिस्ट पर जाना अनिवार्य होगा. ताकि क्राइम के वैज्ञानिक पहलुओं का स्टडी हो सके और उस मामले का इवेस्टिेशन सभी एंगल से किया जा सके. नए कानून तहत इसे अनिवार्य किया गया है.

पटना ब्‍यूरो।

सोमवार को पुलिस मुख्यालय में एडीजी लाइन ऑडर संजय सिंह ने बताया कि अभी तक नए कानून के तहत 25 हजार पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दिया गया है। वहीं प्रत्येक जिला और पुलिस मुख्यालय में नए कानून के तहत पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके अलावा सभी जिलों में मोबाइल फॉरेंसिक लैब की स्थापना की गई है।

1300 सौ थाना में पुलिस और पब्लिक के बीच संवाद

नए कानून लागू होने पर बिहार के 1300 सौ थानों में पुलिस और पब्लिक के बीच एक साथ संवाद स्थापित किया गया। इस मौके पर पुलिस की ओर से नए कानून पर सिविल सोसायटी, महिला और स्टूडेंट को ब्रीफ किया गया।

Posted By: Inextlive