PATNA NEWS पटना में 26 हजार अनरजिस्टर्ड फ्लैट, असेस्मेंट नहीं होने पर देना होगा फाइन
पटना ब्यूरो।
उनसे फ्लैट का डिटेल्स मांगा गया था। उसी में अभी तक के डेटा के अनुसार इन अपार्र्टमेंट में 26 हजार ऐसे फ्लैटों की पहचान की गई है। जिनका अभी तक निगम में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया गया है। पटना चार हजार अपार्टमेंट के कुल 74 हजार फ्लैट कराया गया था सर्वे पटना नगर निगम द्वारा शहर के सभी अपार्टमेंट का सर्वे किया गया है जहां कुल 26000 ऐसे फ्लैट सामने आये है जिनका असेसमेंट नहीं किया गया है। नगर निगम द्वारा सर्वे के दौरान कुल 4 हजार अपार्टमेंट एवं 74 हजार फ्लैट की पहचान की गई है। जसमें से 26000 फ्लैट अनरजिस्टर्ड है। 31 सितंबर तक असेस्मेंट नहीं करने पर 100 प्रतिशत पेनल्टी के साथ देना होगा जुर्मानापटना नगर निगम द्वारा इन सभी अन रजिस्टर्ड फ्लैट मालिको को नोटिस दिया जा रहा है। 31 सितंबर तक सेल्फ असेस्मेंट नहीं करने पर इन फ्लैट मालिकों को 100 प्रतिशत पेनल्टी के साथ जुर्माना देना होगा। निगम की ओर से आमजनों से अनुरोध किया जाता है कि ससमय अपने संपत्ति कर का निर्धारण करवाए एवं टैक्स का भुगतान कर अतिरिक्त पेनल्टी से बचे।
असेसमेंट के लिए पटना नगर निगम की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सुविधाएं है मौजूदपटना नगर निगम की टीम द्वारा संपत्ति कर संग्रहण के साथ साथ नई संपत्ति का कर निर्धारण भी ऑन स्पॉट किया जा रहा है। संपत्ति के असेस्मेंट के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सुविधाएं उपलब्ध है। पटना नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल https://www.pmc.bihar.gov.in/ माध्यम से घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।
पटना नगर निगम के पोर्टल पर उपलब्ध Self Assessment Form शहरवासी स्वयं कर निर्धारण एवं पुनर्निधारण का कार्य कर सकते हैं। अंचल कार्यालय में भी काउंटर पर असेस्मेंट के लिए दे सकते हैं आवेदन प्रति दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक नगर निगम मुख्यालय एवं अंचल कार्यालय में काउंटर पर आम जन अपने संपत्ति कर का असेस्मेंट के लिए आवेदन दे सकते है। निगम कर्मियों को आवंटित Paytm, PhonePe, GPay एवं अन्य UPI माध्यम से भी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। क्रक्कड्ड4ह्लद्व, क्कद्धशठ्ठद्गक्कद्ग, त्रक्कड्ड4 एवं अन्य क्रक्कढ्ढ के माध्यम से घर बैठे अपना संपत्ति कर का भुगतान कर सकते है। निगम के टोल फ्री नंबर पर किया जा सकता है संपर्कसंपत्ति कर का निर्धारण अथवा पुनर्निधारण के लिए शहरवासी निगम द्वारा जारी टोल फ्र नंबर 155304 पर कॉल करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुक कराए जाने के उपरांत पटना नगर निगम की टीम उनके घर-प्रतिष्ठान पर जाकर कर निर्धारण/ पुनर्निधारण का कार्य पूर्ण करेगी।