नेपाली नगर में बुलडोजर पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक
पटना (ब्यूरो)। पटना हाईकोर्ट ने राजीव नगर के नेपाली नगर इलाके में जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने राजेंद्र कुमार सिंह एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना के जिलाधिकारी एवं हाउसिंग बोर्ड प्रबंधन को उक्त अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। सोमवार को वरीय अधिवक्ता बसंत कुमार चौधरी एवं अधिवक्ता एसबीके मंगलम ने मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष इस घटना को अतिआवश्यक मामला बताते हुए सुनवाई की गुहार की थी। हाईकोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई शाम चार बजे निर्धारित की थी।
दीघा लैंड सेटलमेंट एक्ट के तहत करवाई नहींअधिवक्ता बसंत कुमार चौधरी एवं एसबीके मंगलम ने कोर्ट को बताया कि नेपाली नगर इलाके में सरकार द्वारा की जा रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कानून के विरुद्ध है। कोर्ट ने वर्षों से यहां मकान बनाकर रह रहे लोगों के घर टूट जाने पर आश्चर्य जताया। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार और आवास बोर्ड ने बगैर नोटिस जारी किए ही गैरकानूनी तरीके से दर्जनों मकानों को तोड़ दिया है, जिससे सैकड़ों लोग रातोंरात बेघर हो गए। जिनके आवास तोड़े गए हैं, उन्हें खाना और पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। न्यायालय को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि आवास बोर्ड और सरकार द्वारा दीघा लैंड सेटलमेंट एक्ट के तहत करवाई नहीं की गई है, जबकि यह कानून ऐसे मामले के निपटारे के लिए ही बनाया गया है। इस मामले पर फिर बुधवार को सुनवाई होगी। अगली सुनवाई में पटना के जिलाधिकारी एवं हाउसिंग बोर्ड प्रबंधन को भी कोर्ट में उपस्थित रहना है।