सभी अवकाश के दिन भी चलेगा महाभियान हर घर दस्तक


पटना ब्‍यूरो । पटना नगर निगम द्वारा संपत्ति कर एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क के संग्रहण के लिए अंतिम वित्तीय माह मार्च में विशेष अभियान मिशन 30 दिन 30 करोड़ का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 30 दिनों में 30 करोड़ संपत्ति शुल्क की वसूली का लक्ष्य पटना नगर निगम द्वारा रखा गया है जिसके लिए एक विशेष टीम भी तैनात की गई है। इसके साथ ही वैसे कर दाताओं जिनसे आम दिनों में संपर्क नहीं हो पाता है उनसे रविवार एवं अवकाश के दिन से सम्पर्क करने के लिए हर पूरे मार्च के महीने में यह महाअभियान शुरू किया जाएगा। नगर आयु1त द्वारा अदालतगंज तालाब परिसर में बैठक कर कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण के लिये कार्यशाला का आयोजन किया गया। -पदाधिकारियों की वार्ड वार 75 टीम गठित पटना नगर निगम द्वारा मुख्यालय स्तर से सभी 75 वार्ड के लिए पदाधिकारी सफाई निरीक्षक जोनल की टीम तैयार की गई है।प्रत्येक सप्ताह सोमवार को अभियान के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले दल को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अवकाश के दिन कार्य करने वाले कर्मियों को वेतन के अतिरि1त राशि भी दी जाएगी। -सभी 75 वार्डों में सेक्टर वार घूमेगी टीम पटना नगर निगम की टीम 1 मार्च से 5 मार्च तक सभी 75 वार्ड में मार्किंग का कार्य करेगी। इसके लिए टीम को सेक्टर बार बांट दिया गया है गौरतलाप है कि प्रत्येक सेक्टर में 5 वार्ड स्थित है जिनमें ससमय कार्य पूर्ण किया जाएगा। रोस्टर वार्ड टीम को इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है। 1 मार्च - सेक्टर ए 2 मार्च - सेक्टर बी 3 मार्च - सेक्टर सी 4 मार्च - सेक्टर डी 5 मार्च - सेक्टर ई - अवकाश के दिन भी कर सकते है सम्पत्ति कर का भुगतान आम जन की सहूलियत के लिए रविवार को भी पटना नगर निगम के सभी काउंटर खुले रहेंगे ताकि वे छुट्टी के दिन भी संपत्ति कर का भुगतान कर सकें । 31 मार्च 2024 तक प्रत्येक रविवार एवं सामान्य अवकाश के दिन यह सेवा जारी रहेगी। जिससे आमजनों को सुविधा मिल सके। -संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने पर सील होगी प्रॉपर्टी बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 एवं इसके अंतर्गत अधिसूचित बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 और पटना नगर निगम कर तथा गैर-कर राजस्व वसूली विनियम, 2013 के अनुसार सभी संपत्तिधारकों को अपनी संपत्ति,सम्पत्तियों एवं रि1त भूमि के संपत्ति कर,रिक्त भूमि कर निर्धारण कर स-समय भुगतान करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर उक्त अधिनियम, नियमावली और विनियम के अनुसार विभिन्न कार्रवाई जिसमें मांग-पत्र जारी करना, निगम सेवायें बंद करना, चल संपत्ति की जब्ती और उसकी बिक्री, अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री, बैंक अकाउंट की कुर्की इत्यादि का प्रावधान है। Posted By: Inextlive