छोटे करदाताओं को राहत देते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बड़ी घोषणा की है। आयकर की धारा 80जीबी के तहत हाउस रेंट छूट की सीमा 24 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपए कर दी गई है।


कॉरपोरेट टैक्स में छूटपांच लाख रुपए तक की आमदनी वालों को तीन हजार रुपए तक का फायदा होगा। इस टैक्स स्लैब में करीब दो करोड़ करदाता आते हैं। कार्पोरेट टैक्स को 30 फीसदी से घटाकर 29 फीसदी किया गया है। इसके अलावा आयकर में कोई बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। आयकर स्लैब पहले की तरह ही हैं:आयकर स्लैब एक नजरनौकरी-पेशा पुरुष2,50,000 रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं2,50,001 - 500,000 रुपये तक 10 फीसदी टैक्स500,001 - 10,00,000 रुपये तक 20 फीसदी टैक्स10,00,000 रुपये से अधिक आय पर 30 फीसदी टैक्सनौकरी-पेशा महिलाएं2,50,000 रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं2,50,001 - 500,000 रुपये तक 10 फीसदी टैक्स500,001 - 10,00,000 रुपये तक 20 फीसदी टैक्स10,00,000 रुपये से अधिक आय पर 30 फीसदी टैक्ससीनियर सिटिजन (60 से 80 वर्ष से कम)


3,00,000 रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं3,00,001 - 500,000 रुपये तक 10 फीसदी टैक्स500,001 - 10,00,000 रुपये तक 20 फीसदी टैक्स10,00,000 रुपये से अधिक आय पर 30 फीसदी टैक्ससीनियर सिटिजन (80 वर्ष या इससे अधिक)5,00,000 रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं500,001 - 10,00,000 रुपये तक 20 फीसदी टैक्स

10,00,000 रुपये से अधिक आय पर 30 फीसदी टैक्स

Posted By: Satyendra Kumar Singh