नया वाहन खरीदने जा रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें, बीएस-4 के बाद सीधे लागू होगा बीएस-6
20 दिसंबर तक मांगे सुझावसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए मसौदे की अधिसूचना जारी करते हुए संबंधित पक्षों, प्रभावित लोगों और आम जनता से 20 दिसंबर तक सुझाव और आपत्तियां मांगी है ताकि उन पर विचार किया जा सके। अधिसूचना के अनुसार लागू होने पर इन्हें केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा। नये नियम सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएंगे।
अधिसूचना के अनुसार प्रस्तावित नियमों में एम व एन श्रेणी (मुख्य रूप से कार व ट्रक) के वाहनों के मामले में थोड़ा ज्यादा मोहलत मिलेगी। एक अप्रैल 2020 से पहले इन वाहनों के चेसिस के रूप उत्पादन व बिक्री होने पर उनका पंजीकरण 30 सितंबर 2020 तक कराया जा सकेगा।