अयोध्या मामला : मुख्य न्यायाधीश ने खारिज की हिंदू महासभा की अर्जी, कहा बहुत हुआ, आज शाम 5 बजे तक ही होगा फैसला
नई दिल्ली (एएनआई)। भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने बुधवार को कहा कि राम मंदिर-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर रोजाना होने वाली सुनवाई शाम 5 बजे तक खत्म हो जाएगी। गोगोई ने हिंदू महासभा की उस अर्जी को खारिज कर दी, जिसमें इस मामले की बहस के लिए अधिक समय की मांग की गई थी। उन्होंने कोर्ट में अर्जी खारिज करने के बाद कहा, 'बहुत हो गया। शाम 5 बजे तक यह मामला खत्म हो जाएगा।' बता दें कि हिंदू महासभा इस मामले में एक पक्ष है। हालांकि, गोगोई ने सुन्नी वक्फ बोर्ड का कोई उल्लेख नहीं किया, जिसने अपनी अपील वापस ले ली। इससे पहले बुधवार को मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि बुधवार राम मंदिर-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के मामले में सुनवाई का 40वां और अंतिम दिन होगा।
राम जन्मभूमि केस : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अंतिम दाैर में 17 नवंबर से पहले आएगा फैसला, अयोध्या में लगी धारा 1446 अगस्त से रोजाना सुनवाई शुरू
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस गोगोई ने कहा, 'आज 39 वां दिन है। कल मामले में सुनवाई का 40 वां दिन और आखिरी दिन है।' बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। इसमें विवादित स्थल को तीन भागों में बटा है। कोर्ट जब इस मामले को मध्यस्थता के जरिए से हल करने में विफल रहा तो 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई शुरू की। वहीं मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक समूह ने कहा कि 'गुडविल जेसचर' के रूप में, मुस्लिम अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ जमीन को केंद्र को साैपने के लिए तैयार हैं।