Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक, जानें अब कहां फस गया पेंच
नई दिल्ली (पीटीआई)। Arvind Kejriwal : दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस याचिका में ED ने कथित एक्साइज स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की वेकेशन बेंच एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा दी गई दलीलों पर सुनवाई कर रही है। इसके बाद कोर्ट सीएम केजरीवाल के वकीलों की ओर से दलीलें सुनेगी। ट्रायल कोर्ट का आर्डर अभी लागू नहीं
ED ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की भी मांग की है। अपनी दलीलें शुरू करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट का आर्डर , जो आज उपलब्ध कराया गया है, "परवर्स " है। उन्होंने कहा, हमें सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया। इससे अधिक परवर्स आर्डर नहीं हो सकता।" इससे पहले दिन में बेंच ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेती, तब तक ट्रायल कोर्ट का आर्डर प्रभावी नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को कल 20 जून को बेल दी थी।