मुशर्रफ़ की गिरफ़्तारी के आदेश, अदालत से भागे
अदालत ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने के मामले में दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ़ की अंतरिम जमानत को रद्द कर दिया.बीबीसी संवाददाता शहजाद मलिक ने बताया कि अदालत ने जिस समय यह आदेश दिया, उस समय मुशर्रफ़ अदालत में ही मौजूद थे. लेकिन इस्लामाबाद थाना पुलिस ने, जहां यह मामला दर्ज है कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बाद, परवेज़ मुशर्रफ़ बिना गिरफ्तारी दिए ही अदालत से चले गए.ग़ौरतलब है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ को जजों के सामने पेश होने का आदेश दिया था. वकीलों ने अदालत में मांग की थी कि जनरल मुशर्रफ़ पर अपने शासन काल के दौरान आपातकाल लागू करने और 2007 में वरिष्ठ जजों को बर्खास्त करने का मुक़द्दमा चलाया जाना चाहिए.
जजों की बर्खास्तगी के मामले पर परवेज़ मुशर्रफ़ ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, "उस वक्त मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करने की कोशिश कर रहा था और उस कोशिश में कुछ कड़ी कार्रवाइयां करनी पड़ीं, जो मैंने कीं.जजों की बर्ख़ास्तगी का मामला उस वक्त की जरूरत थी, इसलिए ऐसा करना सही था.
जनरल मुशर्रफ़ को 2008 में सत्ता से हटा दिया गया था जिसके बाद वो विदेश चले गए थे. लेकिन मई में होने वाले आम चुनाव में शिरकत करने के लिए वो पाकिस्तान लौटे हैं.