'दुष्कर्म के दोषी को 10 दिन में होगी मौत की सजा, बंगाल विधानसभा में अपराजिता विधेयक पास
कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Aparajita Woman and Child Bill: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार ने मंगलवार को विधानसभा के विशेष सत्र में संशोधन विधेयक पेश किया। यह पास भी हो गया है। इस विधेयक में दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिनों के भीतर मृत्युदंड (फांसी) सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। इस दुष्कर्म विरोधी विधेयक का नाम है- अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024। इस विधेयक के तहत दुष्कर्म के मामलों की जांच 21 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। यह कदम आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल दुष्कर्म एवं हत्या मामले के मद्देनजर उठाया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधेयक को अपना समर्थन दिया है।
अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) विधेयक 2024 क्या है?
कानून मंत्री मोलॉय घटक द्वारा पेश किए जाने वाले इस विधेयक को मंगलवार को राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। 'अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) विधेयक 2024' के नाम से जाना जाने वाला यह विधेयक दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को संशोधित करके और पेश करके महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में सुधार करेगा।