'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे वाली अमूल्या भेजी गई जेल, पिता बोले उसे वहीं सड़ने दो पुलिस उसकी हड्डियां तोड़ दे
बेंगलुरु(आईएएनएस)। बेंगलुरु में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में एआईएमआईएम प्रमुख असद्दुदीन ओवैसी की रैली में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने वाली लड़की अमूल्या पर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ है। 19 वर्षीय अमूल्या को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उससे इस मामले में पूछताछ की जा रही है। वहीं पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने वाली अमूल्या के इस कृत्य से उसके पिता ओसवाल्ड नरोन्हा काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि रैली में पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी करने और सीएए, एनआरसी या एनपीआर पर अमूल्या के विचारों की कड़ी निंदा करता हूं।
अमूल्या ने जो किया उसके लिए पुलिस उसकी हड्डियां तोड़ देओस्वाल्ड नोरोन्हा यही नहीं रुके उन्होंने कहा उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। उसे जेल में सड़ने दो और उसने जो कहा और किया उसके लिए पुलिस उसकी हड्डियां तोड़ दे। उसकी जमानत के लिए किसी वकील से बात नहीं करुंगा। सीएए को लेकर मैंने उसे कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना नहीं करने की सलाह दी। वह हमारी बात नहीं सुनती। वह हमारे नियंत्रण से बाहर हो गई है। मैं उसके विचारों से बहुत दुखी हूं। ओस्वाल्ड नोरोन्हा पहले की बाते याद करते हुए कहा कि मैंने उसे कई मौकों पर इस तरीके से बात नहीं करने के लिए मना भी किया था।
अमूल्या के पिता बोले घर में काफी ताेड़फोड़ हुई ओस्वाल्ड नोरोन्हा ने यह भी कहा कि उन्हें कुल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा भारत माता की जय बोलने के लिए मजबूर किया गया था। उनके घर में घुसकर बर्बरता की गई थी काफी ताेड़फोड़ हुई थी। ओस्वाल्ड नोरोन्हा के मुताबिक ऐसे में मैंने खुद को और अपने घर को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो कहा मैंने वहीं दोहराया। ओस्वाल्ड नोरोन्हा ने कुछ के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने नोरोन्हा के घर को सुरक्षा भी प्रदान की है।'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा बुलंद कियामीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ओस्वाल्ड नोरोन्हा एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उन्होंने देश के चर्चित चिपको आंदोलन में भाग लिया था। वहीं उनकी बेटी ने गुरुवार को बेंगलुरु में आयोजित एक एंटी-सीएए विरोध में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा बुलंद किया, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी आमंत्रित किया गया था। इस पर अमूल्या के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (देशद्रोह का अपराध) के तहत मामला दर्ज होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।