Agnipath scheme protest : अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरी में मिलेगा 10 परसेन्ट आरक्षण
नई दिल्ली (एएनआई)। रक्षा मंत्री के कार्यालय के अनुसार, इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट और सभी 16 अंडरटेकिंग डिफेंस पब्लिक सेक्टर में आरक्षण लागू किया जाएगा। उन्होंने यह घोषणा केंद्र द्वाराअग्निपथ योजना के शुभारंभ के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच की, जो रक्षा बलों के लिए एक नई भर्ती प्रक्रिया है। बता दें योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कार्यालय ने ट्वीट करके कहा कि रक्षा मंत्री @rajnathsingh ने आवश्यक एलिजिबिल्टी क्राइटेरिया को पूरा करने वाले 'अग्निवीर ' के लिए रक्षा मंत्रालय में नौकरी में 10 प्रतिशत को रिजर्व करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही बताया कि 10 इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट और सभी 16 अंडरटेकिंग डिफेंस पब्लिक सेक्टर में आरक्षण लागू किया जाएगा। यह आरक्षण पूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण का एडिशन होगा।
सीएपीएफ और असम राइफल्स में भी किया जाएगा शामिल
रक्षा मंत्री के कार्यालय ने आगे बताया कि इन प्रावधानों को लागू करने के लिए रेलीवैंट रिक्रूटमेंट रूल्स में नैसेसरी अमेंडमेंट किए जाएंगे। साथ ही आवश्यक आयु छूट का प्रावधान भी किया जाएगा। इससे पहले आज गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि 'अग्निवर' को सेना में उनके चार साल के कार्यकाल के अंत में सैंट्रल आर्म्ड फोर्स (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में शामिल किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा से परे तीन साल की छूट की भी घोषणा की थी। अग्निवीरों के पहले बैच के लिए अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष की छूट होगी।