तो रद हो जाएंगे आधार से नहीं जुड़े पैन, इससे पहले 6 महीने तक का टाइम देगी सरकार
अभी पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट 31 दिसंबरअभी पैन को आधार से जोडऩे के लिए आयकर विभाग ने 31 दिसंबर की अंतिम तारीख निर्धारित की है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस समयसीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ाने की बात कही है। अधिकारी ने बताया कि यदि सुप्रीम कोर्ट आधार और पैन लिंकिंग को अनिवार्य करने के सरकार के कदम के पक्ष में फैसला देता है तो तीन से छह महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।
जाली पैन बनवाने वाले लोग इनकी मदद से बैंक खाते खोलते हैं और कर चोरी करते हैं। ऐसे लोग बड़े लेनदेन भी करते हैं और रिटर्न भी नहीं भरते। सरकार आधार से नहीं जुडऩे वाले सभी जाली पैन रद करना चाहती है। इससे बेनामी लेनदेन पर भी लगाम लग जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इस समय आधार को बैंक खाते, मोबाइल नंबर, पैन और कई सरकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य करने को लेकर सुनवाई चल रही है। जरूरत पडऩे पर सर्वोच्च अदालत संविधान पीठ भी गठित कर सकती है।