एक महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में तलाक के लिए चली रिश्तों की सौदेबाजी का कुछ नजारा शुक्रवार को भी दिखा लेकिन कोर्ट ने कहानी का पटाक्षेप कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक मांग रहे 60 साल के व्यक्ति को 22 लाख रुपये बिटिया की शादी और पत्नी के गुजारे के लिए देने का आदेश दिया। कोर्ट ने दो बराबर किस्तों में रकम अदा करते का आदेश देते हुए कहा कि पैसा देने के बाद ही तलाक की अर्जी मंजूर होगी।


पति-पत्नी और बेटी थे सुप्रीम कोर्ट में मौजूदप्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह आदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति की तलाक की मांग पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट के पिछले आदेश के अनुपालन में शुक्रवार को भी परिवार के तीनों सदस्य पति, पत्नी और बेटी कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि इस टूटे परिवार के पति-पत्नी 27 वर्षों से अलग रह रहे हैं। शादी के एक साल बाद ही बेटी का जन्म हुआ था और उसके जन्म से पहले वे अलग हो चुके थे। बेटी का जन्म भी नाना के घर हुआ और पिता उससे मिलने कभी नहीं आया।टीवी की 5 फेमस एक्ट्रेस जिनकी पहली शादी नहीं चल सकी, जानें वजहेंकोर्ट का आदेश दो किस्तों में दीजिए 22 लाख रुपये
कोर्ट ने उनसे कहा तर्कसंगत मांग करो जिस पर महावीर सिंह का कहना था कि ठीक है 25 लाख दिला दीजिए। दूसरी ओर के वकील जीतेन्द्र मोहन ने कहा कि वह 20 लाख देने को तैयार हैं। जिसमें से 10 लाख एक महीने के अंदर दे देंगे और बाकी के 10 लाख देने के लिए उन्हें एक वर्ष का समय दिया जाए। दोनों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि ठीक है 22 लाख रुपये 11-11 लाख की दो किस्तों में अदा करो। जब ये पैसा दे दोगे तभी तुम्हें तलाक दिया जाएगा और निचली अदालत में तुम्हारे खिलाफ लंबित सारे मामले बंद हो जाएंगे। कोर्ट ने आदेश लिखाया जिसमें पति को 11 लाख रुपये 30 जनवरी तक और बाकी के 11 लाख 18 जुलाई तक देने का आदेश दिया और भुगतान की स्थिति परखने के लिए मामले को 13 फरवरी को लगाने का निर्देश दिया।तलाक से खुश पति ने दोस्त के साथ मिलकर ऐसे मनाया जश्न, घर के बाहर बैनर लगा लिखा ये सबReport by : माला दीक्षित, नई दिल्ली

Posted By: Satyendra Kumar Singh