कारों में अगले साल अक्टूबर से 6 एयरबैग अनिवार्य
नई दिल्ली (एएनआई)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पैसेंजर कारों में न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और कहा कि नया नियम 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होगा। ट्वीट्स की एक सीरीज में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मोटर वाहनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है।
1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा नियमगडकरी ने ट्वीट किया, "01 अक्टूबर 2023 से यात्री कारों (एम -1 श्रेणी) में न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य करने वाले प्रस्ताव को लागू करने का निर्णय लिया गया है।" इससे पहले मोटर वाहन के सवारों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989 में संशोधन करके सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। 14 जनवरी 2022 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई थी।
कार में बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य
मसौदे में कहा गया था कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद निर्मित एम 1 श्रेणी के वाहनों में दो साइड/साइड एयरबैग, एक-एक फ्रंट रो आउटबोर्ड सीटिंग पोजीशन वाले व्यक्तियों के लिए, और दो साइड कर्टेन/ट्यूब एयरबैग, प्रत्येक के लिए एक-एक के साथ फिट किया जाएगा। इससे पहले 6 सितंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कार में सीटबेल्ट के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि कार में सभी यात्रियों के लिए इसे पहनना अनिवार्य होगा।