1- इंश्योरेंस सेक्टर की निगहबानी करने वाली संस्था आईआरडीएआई ने इंश्योरेंस प्रदाता कंपनियों के लिए हरेक पॉलिसी के साथ आधार लिंक करना अनिवार्य बना दिया है।
2- इंश्योरेंस रेग्युलेटरी और डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से यह निर्देश आ गया। अब कंपनियां पेमेंट करने से पहले पॉलिसी होल्डर्स को आधार और पैन नंबर जमा करने को कहेंगी। ऐसा नहीं करने पर वे पेमेंट्स रोक सकती हैं।
3- आईआरडीएआई ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को जारी एक सर्कुलर में 1 जून 2017 के एक गजेट नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस समेत अन्य वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने के लिए आधार और पैन फॉर्म 60 को अनिवार्य कर दिया था।
4- नोटिफिकेशन में मौजूदा पॉलिसीज को भी आधार और पैन से लिंक करने का निर्देश दिया गया था। आईआरडीएआई लाइफ के सदस्य नीलेश साठे ने कहा हमने कंपनियों को सूचित कर दिया है कि यही कानून है। उन्हें इसका पालन करना होगा।
5- सर्कुलर में कहा गया है कि निर्देशों में वैधानिक ताकत समाहित है। इसलिए जीवन और आम बीमा प्रदाताओं को अगले निर्देश का इंतजार किए बिना इसे झट से लागू करना होगा। जीवन बीमा कंपनियों को कैश देकर क्लेम सेटल करने से पहले ही मना कर दिया गया है। क्लेम अमाउंट सिर्फ बैंक अकाउंट्स में ही ट्रांसफर हो सकते हैं।
6- बैंक अकाउंट्स अब आधार से लिंक हो चुके हैं। कई इंश्योरेंस कंपनियां सभी तरह की पॉलिसीज के लिए पैन नंबर मांगते हैं जबकि इसकी अनिवार्यता 50,000 रुपये से ज्यादा के कैश प्रीमियम में ही होती है।
7- आधार को इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ लिंक करने की प्रक्रिया भी बैंक अकाउंट्स जैसी ही होगी। पॉलिसी होल्डर्स पैन नंबरों को टेक्स्ट मेसेज या ऑनलाइन या ब्रांच में जाकर आधार लिंक करवा सकते हैं।
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